ट्रांसजेंडर न्यूज़

Allahabad High Court on Kinnar Badhai Collection,
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर शिक्षिका को बड़ी राहत दी है।
यह एक AI-जनरेटेड प्रतीकात्मक चित्रण है, केवल चित्रण के उद्देश्य से बनाया गया है। यह वास्तविक व्यक्तियों को नहीं दर्शाता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रांसजेंडरों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। कोर्ट ने कहा कि "आत्म-पहचान दया की वस्तु नहीं, बल्कि अधिकार है" और राज्य को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखे।
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
ट्रांसजेंडर
प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में रविवार को ट्रांस बिल को लेकर हुई जन सुनवाई में समुदाय ने अपना विरोध जाहिर किया।
दिल्ली में बीते दिनों Trans Bill 2026 के विरोध में प्रदर्शन करते स्टूडेंट्स
ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट्स इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका मुख्य मुद्दा सेल्फ-परसेप्टेड जेंडर आईडेंटिटी के अधिकार का हटना है। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के NALSA जजमेंट में जेंडर आईडेंटिटी की सेल्फ-डिटर्मिनेशन को व्यक्तिगत स्वायत्तता और संवैधानिक स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया था।
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