जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने पूर्व कांग्रेस विधायक सिराजुद्दीन उर्फ सिराज शेख की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले से जुड़े आरोपों से राहत मांगी थी।

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