यौनिक हिंसा

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दुष्कर्म और हत्या के आदेश में गड़बड़ी, हाई कोर्ट ने जज पर कार्रवाई के लिए की सिफारिश
 PoSH अधिनियम की धारा 9 और नियम 6 के तहत लिखित शिकायत अनिवार्य है।
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 श्रद्धानंद सेवाश्रम मध्य विद्यालय के शिक्षक अभिषेक कुमार सिन्हा पर नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील चैटिंग और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं।
‘द मूकनायक’ की 19 अगस्त को प्रकाशित खबर के बाद रांची जिला आयुक्त (डीसी) मनजूनाथ भजंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए  जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) को मामले की जांच के निर्देश दिए।
शिक्षक पर आरोप है कि वो स्कूल की नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे अश्लील बातें करते हैं, नग्न विडियो चैटिंग के लिए फुसलाते हैं, यहाँ तक कि एक छात्रा को होटल तक ले गए और रातभर साथ रखा।
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