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MP में नाबालिग बच्चों से बढ़ रहे यौन अपराध, ग्वालियर में 14 वर्षीय किशोरी से रेप

मध्य प्रदेश लंबे समय से महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खासकर दुष्कर्म के मामलों में देशभर में चर्चा का विषय बना रहा है।
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भोपाल। मध्यप्रदेश में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला ग्वालियर शहर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 14 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी उसे उधार लिए रुपये लौटाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गया और वारदात को अंजाम दिया।

रुपये लौटाने के बहाने बुलाया

जानकारी के अनुसार, पुरानी छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बघेल मोहल्ला निवासी हिमांशु पुत्र सोबरन राठौर ने किशोरी से करीब 1500 रुपये उधार लिए थे। जब किशोरी ने अपने रुपये वापस मांगे, तो आरोपी ने पैसे लौटाने की बात कही और उसे गुलाब गार्डन के पास बुलाया।

आरोप है कि युवक किशोरी को गार्डन के पीछे सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसने धमकाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद डरी-सहमी किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोपी फरार

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आपबीती

परिजनों के साथ पुलिस के पास पहुंची पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला युवक उससे पहले 1500 रुपये उधार ले चुका था और कई दिनों से वह अपने पैसे वापस मांग रही थी। घटना वाले दिन आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह पूरी रकम लौटा देगा और इसी बहाने उसे गुलाब गार्डन के पास बुलाया। वहां पहुंचने पर वह उसे गार्डन के पीछे सुनसान जगह पर ले गया।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। डरी-सहमी हालत में वह किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंची।

घर पहुंचकर उसने रोते हुए पूरी घटना परिजनों को बताई। इसके बाद परिवार के लोग उसे तुरंत थाने लेकर पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने पहले भी उसे पैसों के नाम पर बहलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

द मूकनायक से बातचीत में मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य संगीता शर्मा ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राज्य में हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं और लगभग हर दिन बच्चों व महिलाओं के साथ यौन शोषण और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं।

संगीता शर्मा ने कहा कि जिस तरह से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कठोर और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विश्वास और कमजोर होगा।

जानिए क्या है पॉक्सो एक्ट?

पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) यानी Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 एक विशेष कानून है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी नाबालिग के साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, अश्लील हरकत या अश्लील सामग्री दिखाना गंभीर अपराध माना जाता है। इसमें लड़का और लड़की दोनों को समान रूप से संरक्षण दिया गया है।

इस कानून की खास बात यह है कि इसमें सख्त सजा और त्वरित सुनवाई का प्रावधान है। मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाती हैं और पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य होता है। दोष साबित होने पर कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना और अपराधियों में कानून का डर पैदा करना है।

NCRB के आंकड़ों में स्थिति भयाभय

मध्य प्रदेश लंबे समय से महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खासकर दुष्कर्म के मामलों में देशभर में चर्चा का विषय बना रहा है। वर्ष 2023 में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश दुष्कर्म की घटनाओं में देशभर में तीसरे स्थान पर रहा। यहां एक साल के भीतर 2,979 मामले दर्ज हुए। राजस्थान 5,078 घटनाओं के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में 3,516 मामले सामने आए।

यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालाँकि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है।

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