खबर का असर: मदरसा पैराटीचर्स बने शिक्षा अनुदेशक, न्यूनतम मानदेय 16900 रुपए मासिक

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Rajasthan contractual hiring to civil posts rules 2022 के तहत 9 व 18 वर्ष अनुभव पूर्ण करने वाले अनुदेशकों को क्रमशः 29600 व 51600 रुपए मासिक पारिश्रमिक मिलेगा. मदरसा पैराटीचर संघ प्रदेशाध्यक्ष आजम पठान ने कहा शुक्रिया द मूकनायक.

जयपुर। लम्बे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मदरसा पैराटीचर्स शिक्षा अनुदेशक बना दिए गए हैं। अब इन्हें नए पदनाम से सम्बोधित किया जाएगा।

एक आदेश में राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने 13 मार्च को 'राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022, "rajasthan contractual hiring to civil posts rules 2022" के तहत 5656 मदरसा पैराटीचर्स का पदनाम बदल कर शिक्षा अनुदेशक करते हुए नियुनतम मानदेय 16900 रुपए करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

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उल्लेखनीय है कि द मूकनायक ने मामले को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की थी, जिसके प्रश्चात राजस्थान सरकार ने उपरोक्त निर्णय लिया। इधर, अधिसूचना जारी होने के बाद नए संविदा सेवा नियमों से अभी भी मदरसा पैराटीचर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मदरसा पैराटीचर संघ ने सरकार के पदनाम बदलने के फैसले का स्वागत करते हुए मदरसा पैराटीचर्स के मुद्दों को नियमित कवर करने पर द मूकनायक का भी शुक्रिया अदा किया है।

यह बात अलग है कि मदरसा पैराटीचर्स के प्रदेश नेतृत्व ने 2018 में मदरसा पैराटीचर्स को नियमित करने के कांग्रेस के वादे को याद दिलाते हुते सत्ता में आने के बाद नियमितीकरण के वादे से मुकरने के राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं।

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यह होगा पदनाम, इतना मिलेगा पारिश्रमिक

शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग में कार्यरत 5656 मदरसा पैराटीचर्स को 'rajasthan contractual hiring to civil posts rules 2022' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

इसके अंतर्गत उर्दू शिक्षा सहयोगी (मदरसा पैराटीचर्स) जिनकी शैक्षणिक योग्यता बी.एड. / डी.एल.एड. / बी.एस.टी.सी. है इन पदों का नवीन पदनाम शिक्षा अनुदेशक व न्यूनतम मानदेय 16900 रुपए निर्धारित किया गया है। कार्यरत कार्मिकों को नए पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा।

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अधिसूचना के अनुसार इन नियमों में आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे पारिश्रमिक से अधिक मानदेय प्राप्त है तो ऐसे कार्मिकों को वर्तमान में प्राप्त मानदेय ही मान्य होगा। एजेंसी के माध्यम से अथवा जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशाशनिक विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक जो कि बी.एड. / डी.एल.एड. / बी.एस.टी.सी. योग्यताधारी नहीं है उनका पूर्व में निर्धारित पदनाम मदरसा पैराटीचर एवं पारिश्रमिक यथावत रहेगा।

यहां राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के कार्मिकों को निर्धारित शर्तों के तहत सेवा अवधि पूर्ण करने पर ही उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।

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नए नियमों के तहत शिक्षा अनुदेशक को 9 वर्ष संविदा सेवाकाल पूर्ण करने पर शिक्षा अनुदेशक (ग्रेड सैकिंड) मानते हुए 9 वर्ष कार्यकाल में दो वार्षिक वृद्धि जोड़ कर 29600 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।

इसी तरह 18 वर्ष पूर्ण करने पर शिक्षा अनुदेशक (ग्रेड 1) मानते हुए 18 वर्ष में प्राप्त मानदेय में दो वार्षिक वृद्धि जोड़ते हुए 51600 रुपए मानदेय दिया जाएगा।

मदरसा पैराटीचर्स संघर्ष समिति प्रदेश सचिव अनवर खान कोटा की माने तो नए संविदा नियमों के तहत 5656 में से केवल 1207 पैराटीचर्स को उच्चतर मानदेय का लाभ मिल पाएगा। मापदण्ड पूरे नहीं कर पाने से 4449 पैराटीचर्स राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 से बाहर हो जाएंगे। खान ने इसे चुनावी वादे की मदरसा पैराटीचर्स के साथ सरकारी छलावा बताया है।

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खान ने द मूकनायक से बात करते हुए कहा कि प्रथम चरण के 56, दूसरे चरण के 12, तृतीय चरण के 258 व चौथे चरण के 881 मदरसा पैराटीचर ही राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 के तहत पात्र होंगे। इसके बाद के चरण के पैराटीचर बाहर हो जाएंगे।

खान ने कहा कि राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ सरकार द्वारा घोषित IAS पैटर्न से चयन प्रक्रिया से नाराज है। मांग है कि इसमें या तो अनुभव को 1+1 में गणना की जाए या फिर इसमें वन टाइम रिलैक्ससेंशन देकर 9 वर्ष अनुभव पूर्ण कर चुके कार्मिकों का भी नियमितीकरण करें। साथ कम्प्यूटर पैराटीचर की उच्च डिग्री डिप्लोमा को भी ट्रेंड वर्ग के समकक्ष रखा जाये।

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यह बोले प्रदेशाध्यक्ष

राजस्थान मदरसा पैराटीचर संघ प्रदेशाध्यक्ष आजम पठान ने द मूकनायक से बात करते हुए कहा कि हम मदरसा पैरा टीचर्स को rajasthan contractual hiring to civil posts rules 2022 के तहत शामिल करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। साथ ही मदरसा पैराटीचर्स की समस्याओं से जुड़े नियमितीकरण व ट्रांसफर नीति सहित अन्य सभी मुद्दों को उठाने के लिए द मूकनायक का शुक्रिया अदा करते हैं।

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