Karur stampede incident.
करूर भगदड़ कांड में पीड़ित परिवारों का बड़ा आरोप, बोले- "हमारी जानकारी के बिना सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका"फोटो साभार- इन्टरनेट

करूर भगदड़ कांड में नया खुलासा: दलित परिवार का दावा - 'हमारी जानकारी के बिना सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका'

करूर भगदड़ कांड में पीड़ित परिवारों का दावा, बोले - धोखे से कराए दस्तखत, हमारी जानकारी के बिना सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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करूर, तमिलनाडु: पिछले महीने साऊथ अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान करूर में हुई दर्दनाक भगदड़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले दो दलित परिवारों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। अरुंधतियार समुदाय से आने वाले इन परिवारों का कहना है कि इस घटना की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनके नाम से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, वे पूरी तरह से उनकी जानकारी के बिना की गई हैं। दोनों परिवारों को इस बात का पता टेलीविजन, समाचार रिपोर्टों और स्थानीय अधिकारियों की पूछताछ के बाद चला।

'मैं अनपढ़ हूं, धोखे से दस्तखत कराए'

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, करूर के पास एमुर पुथुर गांव के रहने वाले 50 वर्षीय ट्रैक्टर चालक और खेतिहर मजदूर पी. सेलवराज ने इस भगदड़ में अपनी पत्नी के. चंद्रा को खो दिया था। उन्होंने भारी मन से कहा, "मैं बहुत पीड़ा से गुजर रहा हूं; मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मैं एक अनपढ़ आदमी हूं। मुझे मुकदमों या अदालत के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब मुझे पता चला कि मेरी जानकारी के बिना सुप्रीम कोर्ट में मेरे नाम से याचिका दायर की गई है, तो मैं सदमे में आ गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने मेरे नाम का इस तरह से इस्तेमाल किया।"

सेलवराज बताते हैं कि घटना के कुछ दिनों बाद, एक स्थानीय AIADMK नेता ने उनसे संपर्क किया और सरकारी मुआवजे के साथ-साथ उनके बड़े बेटे के लिए नौकरी का वादा किया। सेलवराज के अनुसार, "उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कागजों पर दस्तखत करने होंगे, जो मैंने कर दिए। मुझे यह नहीं पता था कि यह किसी अदालती मामले के लिए था।"

उन्होंने यह भी बताया कि उन लोगों ने उनके आधार कार्ड की एक प्रति भी ली थी। जब मीडिया में खबर आई कि "पी. सेलवराज" नामक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की है, तो सेलवराज पूरी तरह से अनजान थे। वह उस वकील को भी नहीं जानते जो अदालत में उनके नाम से पेश हुआ।

'जिस पति ने सालों पहले छोड़ दिया, उसने मेरे नाम से केस कर दिया'

कुछ ऐसी ही कहानी शर्मिला की है, जिन्होंने इसी भगदड़ में अपने नौ साल के बेटे को खो दिया था। शर्मिला ने कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसी किसी याचिका के लिए सहमति नहीं दी। उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से दायर याचिका के बारे में तब पता चला जब स्थानीय पुलिस स्टेशन से किसी ने उनसे इस बारे में पूछा।

याचिकाकर्ता का नाम पन्नीरसेल्वम है, जो शर्मिला के पूर्व पति हैं। शर्मिला का दावा है कि पन्नीरसेल्वम ने परिवार को तब छोड़ दिया था जब उनका बेटा पृथ्विक सिर्फ छह महीने का था। शर्मिला ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की और स्कूल में लाभ के लिए सरकार से एकल माँ (Single Mother) होने का प्रमाण पत्र भी हासिल किया। उन्होंने बताया कि पन्नीरसेल्वम अंतिम संस्कार के लिए आया और उनसे या किसी और से बात किए बिना ही जल्दी से चला गया।

कुछ दिनों बाद, TVK के पदाधिकारियों ने शर्मिला के परिवार को फोन करके बताया कि उनके पूर्व पति ने कथित तौर पर मुआवजे की राशि अपने खाते में जमा करने की मांग की थी।

अदालत में क्या हो रहा है?

यह पूरा घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बाद सामने आया है, जहां जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और एन. वी. अंजारिया ने भगदड़ की जांच के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के आदेश पर सवाल उठाया। शीर्ष अदालत ने अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी, तमिझगा वेत्री कझगम (TVK) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इन याचिकाओं में या तो सीबीआई जांच या एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई है, जिसमें कथित तौर पर इन दो परिवारों द्वारा दायर याचिकाएं भी शामिल हैं।

पन्नीरसेल्वम की याचिका में तमिलनाडु सरकार पर "सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने" का आरोप लगाया गया है और दावा किया गया है कि "पुलिस जांच आधिकारिक उदासीनता और संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित थी।"

परिवार सिर्फ शांति चाहते हैं

दोनों परिवार, जो तमिलनाडु के सबसे वंचित दलित उप-जाति, अरुंधतियार से हैं, अब बस शांति चाहते हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय चैनलों पर याचिकाओं की सच्चाई बताने वाले उनके वीडियो सामने आने के बाद, उन्हें कई फोन कॉल आने लगे, जिसके बाद उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

शर्मिला ने भावुक होकर कहा, "मैं बस अपने बेटे को फिर से जिंदा देखना चाहती थी। अब, मैं सिर्फ इस सब से दूर रहना चाहती हूं।"

इस बीच, TVK के प्रचार और नीति महासचिव, के.जी. अरुणराज ने कहा कि उनकी पार्टी ने अलग से अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा, "इन दो लोगों की शिकायतों के संबंध में, हम इसमें कोई पक्ष नहीं हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम इन दो याचिकाकर्ताओं के बारे में नहीं जानते।"

जाहिर है कि यह मामला अब और भी पेचीदा हो गया है, जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट यह तय कर रहा है कि जांच राज्य की SIT के पास रहनी चाहिए या CBI को सौंपी जानी चाहिए, वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार खुद को एक ऐसी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में फंसा हुआ पा रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें खबर तक नहीं थी।

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