हरियाणा IPS सुसाइड केस: FIR में SC/ST एक्ट जुड़ते ही DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सरकार को 48 घंटे की मोहलत, वरना होगा बड़ा आंदोलन!

7 अक्टूबर से शवगृह में रखा है IPS का पार्थिव शरीर, परिवार पोस्टमार्टम को राजी नहीं। सुसाइड नोट में बड़े अधिकारियों के नाम आने के बाद न्याय समिति ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी।
Haryana IPS suicide case.
हरियाणा IPS सुसाइड मामले में, FIR में SC/ST एक्ट जुड़ते ही DGP पर लटकी गिरफ्तारी की तलवारफोटो साभार- इंटरनेट
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नई दिल्ली: हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। अधिकारी के परिवार और हरियाणा सरकार के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि परिवार ने आज भी पोस्टमार्टम के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। सरकार की तरफ से शीर्ष मंत्रियों, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकारों और वरिष्ठ नौकरशाहों द्वारा लगातार परिवार को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। 7 अक्टूबर से आईपीएस कुमार का पार्थिव शरीर शवगृह में रखा हुआ है और परिवार की सहमति का इंतज़ार किया जा रहा है।

इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब रविवार को चंडीगढ़ पुलिस ने परिवार की एक प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए FIR में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी SC/ST एक्ट की कठोर धारा 3(2)(v) को शामिल कर लिया। इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख आईजीपी पुष्पेंद्र कुमार ने भी FIR में इस नई धारा के जोड़े जाने की पुष्टि की है।

कानूनी जानकारों के अनुसार, इस धारा को तब लागू किया जाता है, जब यह साबित हो कि आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी थी और उसने जातिगत भेदभाव की मंशा से कोई अपराध किया। घटनास्थल से बरामद हुए कथित सुसाइड नोट में इसी तरह के दावे किए गए हैं।

हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से मिले एक सुसाइड नोट में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जाति के आधार पर भेदभाव करने, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इस बीच, अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए 31 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार, दोनों को 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। समिति की मांग है कि सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच हो।

समिति के एक सदस्य, करमवीर बौद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा, “हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को तत्काल उनके पद से हटाया जाना चाहिए। डीजीपी और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारणिया, दोनों को गिरफ्तार किया जाए।” समिति ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अधिकारियों ने 48 घंटे के भीतर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे।

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