बच्चों के रेप मामलों में बढ़ती देरी पर फूटा सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा — सरकार को दिए कड़े आदेश!

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि POCSO मामलों की तेज़ सुनवाई के लिए विशेष अदालतें तुरंत स्थापित की जाएं, ताकि बच्चों को समय पर न्याय मिल सके।
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विशेष POCSO अदालतग्राफिक- राजन चौधरी, द मूकनायक
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नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बच्चों के यौन शोषण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act के तहत विशेष अदालतों की स्थापना शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करे।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने चिंता जताते हुए कहा कि देश में POCSO मामलों के लिए पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतें नहीं होने के कारण कानून द्वारा निर्धारित समयसीमा में मुकदमों का निपटारा नहीं हो पा रहा है।

पीठ ने कहा, "यह अपेक्षित है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें POCSO मामलों की जांच से जुड़े अधिकारियों को संवेदनशील बनाएँ और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए शीर्ष प्राथमिकता पर विशेष अदालतों की स्थापना करें।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि POCSO मामलों में चार्जशीट कानूनी रूप से निर्धारित समयसीमा के भीतर दाखिल की जाए और मुकदमों का निपटारा भी समय पर सुनिश्चित किया जाए।

कोर्ट ने बताया कि अधिकांश राज्यों ने केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से विशेष POCSO अदालतें स्थापित करने के उसके पूर्व के निर्देशों का पालन किया है, लेकिन तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में अभी भी लंबित मामलों की अधिकता को देखते हुए अधिक अदालतों की आवश्यकता है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि और वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तर बब्बर को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर राज्यवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसमें POCSO अदालतों की स्थिति का विवरण मांगा गया था।

यह निर्देश उस स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें कोर्ट ने देश में बच्चों के साथ बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी जुलाई 2019 की वह गाइडलाइन, जिसके तहत हर जिले में POCSO अधिनियम के तहत 100 से अधिक FIR होने पर एक विशेष अदालत स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, का उद्देश्य यह था कि वह अदालत केवल POCSO मामलों की ही सुनवाई करे

गुरुवार को कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन जिलों में POCSO के तहत 300 से अधिक मामले लंबित हैं, वहां कम से कम दो विशेष अदालतें स्थापित की जाएं।

पीठ ने कहा, "इन विशेष अदालतों को केवल POCSO अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों की ही सुनवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ित बच्चों को समय पर और प्रभावी न्याय मिल सके।"

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