2013 से अपरिवर्तित 2.50 लाख रुपये की आय सीमा और नाकाफी छात्रवृत्ति राशि शिक्षा की बढ़ती लागत और महंगाई को पूरा करने में विफल साबित हो रही है।
2013 से अपरिवर्तित 2.50 लाख रुपये की आय सीमा और नाकाफी छात्रवृत्ति राशि शिक्षा की बढ़ती लागत और महंगाई को पूरा करने में विफल साबित हो रही है।एआई निर्मित सांकेतिक चित्र

12 साल से SC-ST पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप की आय लिमिट अटकी, ड्रॉपआउट बढ़े: BANAE ने किया अलर्ट, सुधार की ये मांगें!

RTE 2009 के 25% कोटा में EWS को 10% आरक्षण मिला है, लेकिन सरकारी सहायता या भूमि प्राप्त करने वाले कई निजी सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त संस्थान SC-ST-OBC छात्रों के लिए संवैधानिक आरक्षण (15%, 7.5% और 27%) का पालन नहीं कर रहे, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।
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नई दिल्ली- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की आय सीमा 2013 से मात्र 2.5 लाख रुपये पर अटकी हुई है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए यह 2019 से 8 लाख रुपये है। इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण लाखों योग्य छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स (BANAE) ने इस असमानता पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें आय सीमा को कम से कम 8 लाख रुपये करने या इसे समाप्त करने की मांग की गई है।

BANAE के महासचिव संजय सागर ने पत्र में कहा है कि SC-ST समुदाय सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ेपन के साथ आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जबकि EWS परिवारों को संपत्ति मानदंडों के साथ उच्च आय सीमा का लाभ मिल रहा है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14, 15(5), 15(6), 16(6), 19 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के विपरीत है। उन्होंने मांग की है कि SC-ST छात्रों की आय सीमा को EWS के बराबर (कम से कम 8 लाख रुपये प्रति वर्ष) किया जाए, ताकि ये समुदाय शिक्षा खर्च उठा सकें और EWS परिवारों के समान घरेलू संपत्ति बना सकें।

2013 से अपरिवर्तित 2.50 लाख रुपये की आय सीमा और नाकाफी छात्रवृत्ति राशि शिक्षा की बढ़ती लागत और महंगाई को पूरा करने में विफल साबित हो रही है।
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पत्र में पांच प्रमुख समस्याओं पर जोर दिया गया है:

  1. भेदभावपूर्ण आय सीमा: प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए SC-ST की आय सीमा 2013 से 2.5 लाख पर अटकी है, जबकि EWS की 8 लाख है। यह SC-ST छात्रों को शिक्षा से बाहर धकेल रही है।

  2. छात्रवृत्ति में छूट और अपर्याप्त कवरेज: वर्तमान दिशानिर्देश कक्षा 1 से 8 तक SC छात्रों को प्रभावी रूप से कवर नहीं करते। पोस्ट-मैट्रिक और विदेशी छात्रवृत्तियां निम्न आय सीमा, कम शैक्षणिक भत्तों और जटिल शर्तों के कारण गरीब-मध्यम वर्ग के 'सीमा से ऊपर' परिवारों के छात्रों को बाहर कर रही हैं। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी वंचित हैं, जो RTE के उद्देश्यों के विरुद्ध है।

  3. वित्त पोषण पैटर्न और विलंबित वितरण: केंद्र-राज्य के 60:40 (और 90:10) वित्त पोषण मॉडल के कारण छात्रवृत्ति में देरी हो रही है। राज्य हिस्सा जमा होने पर ही केंद्र का हिस्सा रिलीज होता है, जिससे छात्र बाहरी ऋण लेकर फीस जमा करते हैं, अपमान सहते हैं और ड्रॉपआउट बढ़ता है। यह SDG-4 के लक्ष्यों को नाकाम कर रहा है।

  4. कृत्रिम बजट सीमाएं और मानदंडों का अपरिवर्तन: बजट पुराने औसत पर आधारित है, जो वर्तमान नामांकन, मुद्रास्फीति और बढ़ते खर्चों को नजरअंदाज करता है। आय सीमा और शैक्षणिक भत्ते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से जुड़े होने के बावजूद संशोधित नहीं हुए, जो EWS के समयबद्ध संशोधनों से तुलना में संस्थागत भेदभाव है।

  5. निजी संस्थानों में आरक्षण और पहुंच की कमी: RTE 2009 के 25% कोटा में EWS को 10% आरक्षण मिला है, लेकिन सरकारी सहायता या भूमि प्राप्त करने वाले कई निजी सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त संस्थान SC-ST-OBC छात्रों के लिए संवैधानिक आरक्षण (15%, 7.5% और 27%) का पालन नहीं कर रहे, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

BANAE ने मांग की है कि सभी योग्य SC-ST छात्रों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक सरलीकृत, जाति-वर्ग संवेदनशील मानदंडों वाली छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। शैक्षणिक भत्ते मुद्रास्फीति से जुड़े हों, कृत्रिम बजट सीमाएं हटाई जाएं, आय सीमा और भत्ते हर दो वर्ष में अनिवार्य रूप से संशोधित हों। छात्रवृत्ति बिना राज्य हिस्से की शर्त के, 100% सीधे लाभार्थियों के खाते में समयबद्ध रिलीज हो। निजी संस्थानों को अनुच्छेद 15(5) के अनुपालन के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया जाए, जिसमें SC-ST-OBC के लिए EWS के समान या बेहतर शर्तों पर आरक्षण सुनिश्चित हो।

संजय सागर ने कहा, "ये मुद्दे लाखों वंचित छात्रों की शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं और वास्तविक समानता को कमजोर कर रहे हैं। अनुच्छेद 15(5), 16, 21 के तहत तत्काल समीक्षा और बाध्यकारी सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की जाए।" BANAE ने अपील की है कि समयबद्ध संशोधन से SDG-4 हासिल करने और SC-ST समुदायों की वास्तविक समानता सुनिश्चित होगी।

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