MP: मऊगंज में 24 वर्षीय युवक को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, शराब के पैसे न देने पर की गई बर्बर पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद चारों आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी तरह के जातीय या सामाजिक तनाव को रोकने के लिए गांव में सतर्कता बरती जा रही है।
मऊगंज 24 वर्षीय युवक को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया
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भोपाल। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि समाज में फैली असंवेदनशीलता और दबंगई की भी एक भयावह तस्वीर पेश करती है। हनुमना थाना क्षेत्र के एक गांव में चार युवकों ने 24 वर्षीय युवक को शराब के लिए पैसे न देने पर बेरहमी से पीटा, उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया और इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित युवक ने शनिवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना करीब डेढ़ माह पुरानी बताई जा रही है। यह घटना 26 अगस्त की सुबह करीब नौ से दस बजे के बीच हुई थी। पीड़ित युवक के मुताबिक, गांव के चार लोग, लालमणि पिता छोटेलाल कुशवाहा (30), सोहनलाल पिता छोटेलाल कुशवाहा (27), सुनील पिता रामप्रसाद कुशवाहा (30) और अनिल पिता रामप्रसाद कुशवाहा (28) उसके पास आए और शराब पीने के लिए 1200 रुपए की मांग की। जब उसने पैसे देने से इनकार किया, तो चारों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया और मारपीट पर उतर आए। आरोपियों ने युवक को जबरन पकड़कर पास के जंगल में ले गए, जहां उसे रस्सी से बांध दिया गया और कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा।

पीड़ित के साथ मारपीट

पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों ने न केवल उसे बुरी तरह पीटा बल्कि उसे निर्वस्त्र कर गांव की गलियों में घुमाया। इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया। युवक ने बताया कि जब वह किसी तरह मौका पाकर वहां से भागा तो जान बचाने के लिए प्रयागराज चला गया। वह डर के कारण अब तक पुलिस के पास नहीं पहुंच पाया था।

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार को घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पीड़ित युवक को निर्वस्त्र हालत में अपमानित किया जा रहा था। वीडियो वायरल होते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। पीड़ित युवक को इस बात की जानकारी उसके परिजनों ने दी। इसके बाद वह प्रयागराज से अपने गांव लौटा और शनिवार को हनुमना थाने पहुंचकर चारों आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।

रीवा पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि चौथे आरोपी को शनिवार रात पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (धमकी देना) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी ताकि घटना के दौरान मौजूद अन्य लोगों की भी पहचान की जा सके।

पीड़ित की आपबीती

पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि 26 अगस्त की सुबह करीब नौ से दस बजे के बीच गांव के चार लोग, लालमणि, सोहनलाल, सुनील और अनिल उसके पास आए और शराब पीने के लिए बारह सौ रुपये मांगे। जब उसने पैसे देने से इंकार किया तो चारों ने उसे गालियां दीं और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों ने उसे जबरन पकड़कर जंगल ले जाकर रस्सी से बांध दिया और कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया और उसकी वीडियो भी बनाई गई। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से मार देंगे। डर के कारण वह वहां से भागकर प्रयागराज चला गया, लेकिन जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके परिवार वालों ने उसे जानकारी दी। इसके बाद वह वापस आया और हनुमना थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

गाँव में आक्रोश

गांव में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से गांव में दबंगई दिखाते आ रहे थे और आए दिन विवाद करते रहते थे। गांव के लोगों का कहना है की आरोपी शराब पीकर अक्सर झगड़े करते थे। इस बार तो इन्होंने सारी हदें पार कर दीं। अगर समय पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होती तो गांव में बड़ा विवाद हो सकता था।

यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। मामूली बात पर किसी युवक को निर्वस्त्र कर घुमाना और वीडियो बनाकर वायरल करना न केवल समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह संविधान में निहित व्यक्ति की गरिमा और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 21 और 14) का भी खुला उल्लंघन है।

द मूकनायक से बातचीत करते हुए विधि विशेषज्ञ एवं अधिवक्ता मयंक सिंह ने कहा, "कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह की घटनाओं में दोषियों पर कठोरतम दंड का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354B और 509 के तहत किसी व्यक्ति को अपमानित करने, निर्वस्त्र करने या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के मामलों में तीन से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।"

घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी तरह के जातीय या सामाजिक तनाव को रोकने के लिए गांव में सतर्कता बरती जा रही है। वहीं, सामाजिक संगठनों ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इस तरह की बर्बरता सभ्य समाज में अस्वीकार्य है।

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