मध्य प्रदेश: अर्धनग्न युवती को परेड कराने के वायरल वीडियो की क्या है पूरी सच्चाई?

वायरल वीडियो अलीराजपुर जिले के आम्बुआ क्षेत्र का है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों को जेल भेज दिया था।
वायरल वीडियो
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मध्य प्रदेश। अलीराजपुर जिले से एक युवती को अर्धनग्न करके परेड कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जब द मूकनायक ने इस वीडियो की पड़ताल की तो यह वीडियो सितंबर 2019 का निकला। वायरल वीडियो अलीराजपुर जिले के आम्बुआ क्षेत्र का है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों को जेल भेज दिया था। अब मामला कोर्ट में चल रहा है।

मध्य्प्रदेश पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अलीराजपुर जिले के थाना आम्बुआ पुलिस को 2 सितंबर 2019 को यह वीडियो सोशल मीडिया पर मिला था। इस मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस को जानकारी मिली की यह वीडियो थाना अम्बुआ के ग्राम टेमाची का है। जांच अधिकारी ने बताया जो वीडियो मिला था उसमें एक लड़की को कुछ लड़के हाथ में लकड़ी लेकर मारते दिख रहे हैं। जब इसकी जांच की गई तो जानकारी मिली कि वह लड़की टेमाची रायणी फलिया की है। जिसके साथ लड़के मारपीट कर रहे हैं।

लड़की के पिता ने पुलिस को बताया था कि, "मेरी लड़की की सगाई जिला शिवपुर के मुकेश के साथ कर रखी गई है। मेरी लड़की आज (3 सितंबर 2019) से 5 से 6 दिन पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते अगोनी राकेश पिता मंगू भील के यहा चली गई थी। जिसे 30 अगस्त 2019 को शाम के समय समझा कर मैं और ग्राम सरपंच समझाकर ग्राम अगोनी से वापस ला रहे थे। हम तीन लोग मोटरसाईकिल से अपने घर आ गये। मेरी लड़की, जमाई व रूगनाथ एवं अन्य गांव वाले साथ में पैदल पैदल आ रहे थे।"

रास्ते में अर्धनग्न कर हुई पिटाई

लड़की के पिता ने पुलिस को आगे बताया, "मुझे जानकारी मिली कि तुम्हारी लड़की को तुम्हारे जमाई राजू केरम रमेश व रूगनाथ यह लोग मारते हुए ला रहे हैं। इस बात पर मैं ग्राम सरपंच जगत व कलसिंह हम तीनों वापस गये। मैंने देखा कि मेरी लड़की के साथ मां बहन कि नंगी-नंगी गालियां देते हुए हरी लकड़ी से मारा जा रहा था। साथ ही मेरी लड़की के साथ अगोनी के केरम रमेश रूगनाथ भी मारपीट कर रहे थे। जिसका हमने बीच बचाव किया और अपनी लड़की को अपने साथ अपने घर ले आये।"

इस मामले में पिता ने मारपीट करने वाले आरोपियों कि पहचान भी की थी। आरोपियों में राजू पिता मैथलिया भिलाल निवासी अगोनी केरम रमेश रूगनाथ निवासीगण अगोनी थे। पुलिस ने इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 34 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

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