मध्य प्रदेश: पहली बार वन विभाग में सीधी भर्ती पर महिलाओं को मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण

इससे पहले सभी विभागों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था, लेकिन वन विभाग में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नहीं था।
मध्य प्रदेश: पहली बार वन विभाग में सीधी भर्ती पर महिलाओं को मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग की सीधी भर्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के निर्देश दिए है। इस संबंध में राज्य का सामान्य प्रशासन विभाग संशोधित अधिसूचना जल्द जारी करेगा। इससे पहले सभी विभागों में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था, लेकिन वन विभाग में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नहीं था।

जानकारी के मुताबिक, वन विभाग में वनपाल, वनरक्षक, वाहन चालक एवं सहायक महावत को छोड़कर सीधी भर्ती के अन्य पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ मिलेगा। बता दें कि, वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने संकल्प पारित किया था कि सभी शासकीय विभागों में, सिर्फ वन विभाग को छोड़कर, महिलाओं को सीधी भर्ती के पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को आरक्षण देने के निर्देश दिए थे। तीन अक्टूबर 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम संशोधित कर 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को भी लागू किया था। लेकिन इस व्यवस्था में केवल वन विभाग में महिलाओं को आरक्षण नहीं था। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने वन विभाग में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर ली गई है।

आरक्षण बढ़ाकर किया था 35 प्रतिशत

मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बीते साल रक्षा बंधन के दौरान घोषणा की थी कि राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए सभी सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

जानकारी के मुातबिक 35 फीसदी आरक्षण का फॉर्मूला वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया था। विभाग ने कहा कि इसे एनालिसिस करके लागू किया जाएगा। ताकि सभी वर्गों की महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया था। इसके पहले राज्य सरकार महिलाओं को शासकीय नौकरियों में 33 फीसदी का आरक्षण देती थी, यह आरक्षण का प्रावधान नियम 1995 में किया था। अब साल 2023 में इसी नियम में संशोधिन कर आरक्षण बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया गया था।

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