भोपाल। मध्यप्रदेश के सागर जिले के बहुचर्चित नीलेश आदिवासी सुसाइड केस में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है। राज्य सरकार ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर जांच की समय-सीमा 15 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मांग की है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत गठित SIT द्वारा की जा रही है।
यह मामला सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले साल नीलेश आदिवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन मृतक की पत्नी रेवा आदिवासी ने आरोप लगाए कि स्थानीय राजनीतिक दबाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते नीलेश ने यह कदम उठाया। परिवार का दावा है कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई।
मौत के बाद पुलिस ने पहले असामान्य मृत्यु (मर्ग) कायम कर जांच शुरू की। बाद में परिजनों के बयानों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। कुल मिलाकर तीन मामले सामने आए एक मर्ग और दो आपराधिक प्रकरण जिनमें एट्रोसिटी सहित अन्य धाराएं शामिल हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 को CBI जांच से इनकार करते हुए आर्टिकल 142 के तहत राज्य स्तर पर SIT गठित करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने एक महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा था। आदेश के अनुपालन में 12 दिसंबर 2025 को SIT का गठन किया गया। टीम में दूसरे राज्य के मूल निवासी डीआईजी रैंक के अधिकारी को चीफ बनाया गया, साथ ही मध्यप्रदेश के बाहर के एक IPS और एक महिला DSP को शामिल किया गया। SIT को सभी संबंधित FIR और रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर स्वतंत्र जांच करने के निर्देश दिए गए।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि SIT ने तीनों मामलों में रिकॉर्ड की स्वतंत्र और गहन जांच की है। केस (क्राइम नंबर 249/2025) की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस दौरान कई मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं, जिन्हें साइबर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सरकार का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बिना जांच को अंतिम रूप देना संभव नहीं है और देरी न तो जानबूझकर है, न ही लापरवाही के कारण, बल्कि तकनीकी साक्ष्यों की प्रकृति के चलते हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गोविंद सिंह राजपूत की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक जारी है। उन्हें जमानत बांड भरने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि SIT को गंभीर आपराधिक साक्ष्य मिलते हैं, तो कस्टोडियल पूछताछ के लिए अनुमति मांगी जा सकती है।
कोर्ट ने मृतक की पत्नी रेवा आदिवासी सहित सभी कमजोर गवाहों को प्रभावित न किए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक के भाई नीरज आदिवासी और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई न करने का आदेश भी दिया गया है, ताकि जांच निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में आगे बढ़ सके।
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