
चेन्नई- तमिलनाडु स्टेट प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन स्कूल सिस्टम (एसपीसीएसएस-टीएन) ने राष्ट्रपति को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें गृह मंत्रालय के 28 जनवरी के आदेश को वापस लेने की अपील की गई है। इस आदेश में राष्ट्रगान "वंदे मातरम" के लगभग 3 मिनट 10 सेकंड के पूर्ण छह छंदों को आधिकारिक कार्यक्रमों, स्कूलों सहित अनिवार्य रूप से गाने/बजाने, राष्ट्रगान से पहले बजाने और खड़े होकर सम्मान देने का प्रावधान है।
पत्र में एसपीसीएसएस-टीएन के महासचिव पी. बी. प्रिंस गजेंद्र बाबू ने तर्क दिया है कि यह आदेश संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है, संविधान की भावना और प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहां विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 14, 21, 25) सुनिश्चित है। अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून या आदेश शून्य है।
पत्र में समूह ने जोर दिया कि संप्रभुता जनता में है, जो केवल संविधान के प्रति निष्ठा रखती है, न कि किसी नेता या विचारधारा के प्रति। संविधान राज्य को किसी धर्म से अलग रखता है। पहले दो छंदों को संविधान सभा ने 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था, जो बहुलतावादी भारत की प्रशंसा करते हैं और स्वेच्छा से गाए जाते हैं। अंतिम चार छंद व्यक्तिगत आस्था से जुड़े हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम की सामूहिक भावना से मेल नहीं खाते।
पत्र में ऐतिहासिक संदर्भ दिए गए हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 की आधी रात को केवल पहला छंद गाया गया, तथा "इंकलाब जिंदाबाद" जैसे नारे बिना जबरदस्ती के प्रेरित करते हैं। स्कूलों को धर्मनिरपेक्ष रखने और बच्चों को किसी धार्मिक प्रतीक वाली पंक्तियों के लिए मजबूर न करने की मांग की गई है।
एसपीसीएसएस-टीएन ने राष्ट्रपति से आदेश वापस लेने की सलाह देने का अनुरोध किया है, अन्यथा इसे असंवैधानिक मानकर अवज्ञा करने की चेतावनी दी है। संगठन ने घोषणा की कि वह केवल पहले दो छंदों का सम्मान करेगा। इसने लोगों से "एकता में विविधता" बनाए रखने, तमिलनाडु और अन्य राज्यों से आदेश को अस्वीकार्य घोषित करने और विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करने की अपील की है।
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