मध्य प्रदेश: दुष्कर्म पीड़िता ने की थी ख़ुदकुशी, दर्ज हुआ मामला, छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा

मध्य प्रदेश में एक स्कूली छात्रा ने उत्पीड़न के कारण ख़ुदकुशी कर लिया था, जिसके आरोपी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं एक अन्य मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई है.
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीरफोटो साभार- इंटरनेट

भोपाल। सूखी सेवनिया इलाके में छह महीने पहले चूहामार जहर खाकर जान देने वाली दसवीं कक्षा की एक छात्रा के मामले में पुलिस ने सहपाठी के खिलाफ दुष्कर्म करने, खुदकुशी के लिए उकसाने और पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मृतका की नोट बुक में मिले सुसाइड नोट, पीएम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद यह कार्रवाई की गई है। पीड़िता ने सुसाइड नोट में सहपाठी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे।

पुलिस के अनुसार सूखी सेवनिया क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। छह महीने पहले उसने चूहामार जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। जांच के दौरान पता चला कि छात्रा की दोस्ती साथ पढ़ने वाले नाबालिग छात्र से थी, जिसका उसके घर आना-जाना था। इस दौरान छात्र ने छात्रा के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। उसके बाद से वह उसे प्रताड़ित करते हुए ब्लैकमेल करने लगा था।

घटना से एक दिन पहले भी छात्र उसके घर पहुंचा था, जिससे परेशान होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। छात्रा ने अपनी स्कूल कापी में साथ पढ़ने वाले छात्र पर कई प्रकार के आरोप लगाए थे। जांच से पता चला कि छात्र द्वारा दुष्कर्म और प्रताड़ित करने के कारण छात्रा ने खुदकुशी की थी। इस पर पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा

मध्य प्रदेश के सागर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अन्नू आदिवासी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवरी की कोर्ट ने दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने थाना केसली में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि 4 अगस्त 2020 की शाम पीड़िता के माता-पिता गौशाला में गाय बांधने गए थे। पीड़िता घर में अकेली थी और सब्जी बना रही थी। तभी आरोपी अन्नू अचानक घर में घुस आया। आरोपी ने बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। अपनी ओर खींचकर छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करते हुए नाबालिग ने हाथ छुड़ाया और चिल्लाते हुए गौशाला की ओर भागी। जिसके बाद आरोपी घर से भाग गया।

गौशाला पहुंचकर पीड़िता ने परिवार वालों को घटनाक्रम की जानकारी दी, और थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अन्नू को पांच वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वंदा चौहान ने की।

यूपी के कानपुर में बच्ची से रेप

कानपुर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। केशव पुरम के एक कैब ड्राइवर पर छात्रा के साथ रेप करने का आरोप है। जब छात्रा ने यह बात अपनी शिक्षिका को बताई तो उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश की, बाद में छात्र ने अपनी नानी को यह सारी बात बताई। पीड़िता की नानी ने मामले की लिखित शिकायत की. नानी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर, स्कूल के प्रधानाचार्य और दो शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

यह घटना रावतपुर थाना क्षेत्र की है। छठी की छात्रा रोज की तरह अपने स्कूल के लिए कैब में बैठी थी। उसके साथ में आने वाली एक और छात्र नहीं आई थी। आरोप है कि कल्लू नाम का कैब ड्राइवर उसे सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया उसके बाद उसको स्कूल छोड़ दिया। यह सारी घटना उसने अपनी शिक्षिका को बताई तो उन्होंने यह किसी से ना कहने के लिए कहा। घर पहुंच कर छात्रा ने आप बीती अपने परिजनों को बताई तो परिजनों के होश उड़ गए. परिजन छात्रा को लेकर स्कूल पहुंचे तो प्रधानाचार्य ने यह कहकर टाल दिया कि हम इसको नौकरी से निकाल देंगे। रावतपुर के प्रभारी द्वारा बताया गया की छात्रा की नानी की तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और प्रधानाचार्य, दो शिक्षिकाओं के खिलाफ भी साक्ष्य छिपाने के लिए रिपोर्ट दर्ज की है।

NCRB: बच्चों के खिलाफ अपराधों में एमपी तीसरे स्थान पर

हाल ही में जारी हुए वर्ष 2022 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश बच्चों के यौन अपराधों में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, बाल बलात्कार, यौन उत्पीड़न और पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में पिछले साल पॉक्सो संबंधित धाराओं के तहत कुल 5951 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 3,653 मामले बलात्कार के, 2,233 मामले यौन उत्पीड़न के और 42 मामले उत्पीड़न से संबंधित थे।

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