कर्नाटक कैबिनेट ने आंतरिक एससी आरक्षण के लिए नए सर्वे को दी मंजूरी

कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया, सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, राज्य सरकार आंतरिक आरक्षण पर अपना अंतिम निर्णय घोषित करेगी।
सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री, कर्नाटक
सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री, कर्नाटक
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बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को आंतरिक आरक्षण पर एक सदस्यीय आयोग की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली और अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के भीतर उप-जातियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए एक नए सर्वेक्षण की सिफारिश को मंजूरी दी।

न्यायमूर्ति नागमोहन दास के नेतृत्व वाले आयोग को सर्वेक्षण पूरा करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया, सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, राज्य सरकार आंतरिक आरक्षण पर अपना अंतिम निर्णय घोषित करेगी। इस सर्वेक्षण की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति करेगी।

मुख्य सचिव लगभग 6,000 ग्राम पंचायतों और 300 नगर पालिकाओं में अधिकारियों को तैनात करेंगे ताकि एससी उप-जातियों पर डेटा एकत्र किया जा सके। “सर्वेक्षण दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा और सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी,” पाटिल ने कहा।

न्यायमूर्ति दास आयोग ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद इसे कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए लिया गया।

आयोग ने चार मुख्य सिफारिशें की हैं:

  1. एससी उप-जातियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए एक नया सर्वेक्षण करना।

  2. 30-40 दिनों के भीतर सर्वेक्षण पूरा करना।

  3. डेटा संग्रह के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार करना।

  4. उच्च-स्तरीय समिति की निगरानी के लिए आवश्यक संस्थानों और संसाधनों का आवंटन।

इससे पहले, द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी थी कि आयोग एससी उप-जातियों पर अनुभवजन्य डेटा की कमी के कारण एक नए सर्वेक्षण की सिफारिश कर सकता है।

कर्नाटक में अनुसूचित जाति समुदाय को चार मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है:

  • एससी लेफ्ट: सबसे पिछड़ी जातियों को शामिल करता है।

  • एससी राइट: अपेक्षाकृत कम पिछड़ी जातियां।

  • बंजारा और भोवी समुदाय

  • अन्य छोटी एससी जातियां

2023 के विधानसभा चुनावों से पहले, तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एससी समुदायों के लिए आंतरिक आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। रद्द की गई नीति के तहत, एससी लेफ्ट समुदाय को कुल 17% एससी आरक्षण में से 6% और एससी राइट समुदाय को 5.5% दिया गया था।

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