
उत्तर प्रदेश: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक बेहद महत्वपूर्ण सिफारिश की है। आयोग का सुझाव है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा की अंतिम सूची में उम्मीदवारों की उप-जाति (सब-कास्ट) का विवरण भी शामिल किया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि आरक्षण नीति का लाभ विभिन्न जाति समूहों के बीच किस तरह से वितरित हो रहा है।
सीआईसी का यह निर्देश एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई दूसरी अपील के निपटारे के दौरान आया है। इस आरटीआई आवेदन में यूपीएससी द्वारा आयोजित 1995 की परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के लिए चुने गए उम्मीदवारों का जातिवार विवरण मांगा गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान, डीओपीटी ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि सेवा आवंटन का डेटा केवल अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसी व्यापक सामाजिक श्रेणियों के स्तर पर ही संरक्षित किया जाता है। विभाग के पास उप-जाति के स्तर पर ऐसा कोई डेटाबेस मौजूद नहीं है। इसके अलावा, अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि 1995 से जुड़े पुराने रिकॉर्ड अब खोजे नहीं जा सकते।
हालांकि, डीओपीटी के अधिकारी ने यह जानकारी जरूर दी कि सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2017 और उसके बाद के वर्षों के आधार पर सेवाओं के लिए आवंटित उम्मीदवारों की सूची विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर मौजूद है। इस सूची में उम्मीदवारों के नाम के साथ-साथ उनकी श्रेणी का भी उल्लेख किया गया है।
सूचना आयोग ने इस बात पर गौर किया कि भले ही वर्तमान में उप-जाति का विस्तृत डेटा आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में जारी होने वाले डेटा में इसे शामिल करने की पूरी गुंजाइश मौजूद है।
आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि हाल के वर्षों में आयोजित हुई परीक्षाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची और उनकी श्रेणियां पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
इसके बावजूद, सीआईसी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि व्यापक श्रेणियों के साथ-साथ उप-जाति का विवरण जोड़ने से बड़े बदलाव आ सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आरक्षण नीतियों का वास्तविक लाभ समाज के अधिक विविध और व्यापक समुदायों तक पहुंच रहा है या नहीं।
अपने आधिकारिक आदेश में आयोग ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीओपीटी को सीएसई के चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में एससी, एसटी और ओबीसी जैसी श्रेणियों के साथ उप-जाति का विवरण शामिल करना चाहिए। यह कदम सकारात्मक कार्रवाई के दायरे को बढ़ाएगा और बड़ी जाति श्रेणियों के भीतर आने वाले विभिन्न समुदायों तक लाभ पहुंचाएगा।
सीआईसी ने पाया कि इस मौजूदा मामले में आरटीआई अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब में कोई खामी नहीं थी। इसके आधार पर आयोग ने अपील को खारिज करते हुए मामले का निपटारा कर दिया।
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