एमपी: भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं करने पर पांच अधिकारी सस्पेंड, चयन प्रक्रिया भी निरस्त!

जबलपुर में सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने से पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर कलेक्टर ने जाँच में दोषी पाए गए संबंधित अधिकारियों पर की कार्यवाही।
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आरक्षण.Graphic- The Mooknayak

भोपाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने से पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है। कलेक्टर ने यह कार्रवाई करते हुए दोषी पाए गए पांच अधिकारियों को भी निलंबित किया है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जबलपुर में सहायक समिति प्रबंधक से समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं की जाँच के बाद यह खुलासा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का पालन नहीं किया गया और न ही अन्य नियमों के तहत कार्रवाई की गई। इसे देखते हुए कलेक्टर ने सबसे पहले तो पूरी भर्ती को ही निरस्त कर दिया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए 5 को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, जबकि दो को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं।

जानकारी मुताबिक 14 मार्च 2024 को जारी नियुक्ति आदेश के तहत 27 अभ्यर्थियों को समिति प्रबंधक के पद पर चयन कर नियुक्ति दी गई थी। इस मामले में कलेक्टर, कमिश्नर सहित सम्बंधित विभागों को शिकायत की गई थी। शिकायत पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तीन सदस्यों की समिति बनाकर मामले की जाँच कराई।

जाँच रिपोर्ट मिलने के बाद बुधवार को कलेक्टर ने सबसे पहले भर्ती को निरस्त किया और आगे की कार्रवाई के तहत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। समिति द्वारा चयनित 27 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जिसमें कई अनियमितताएँ पाई गईं। साथ ही मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55-1 के तहत जारी किए गए कर्मचारी सेवा नियोजन, निबंधन कार्य स्थिति नियम 1989, 1990, 2002, 2010, 2013, 2015 का पालन नहीं किया गया था। जिसके बाद कलेक्टर ने कार्यवाही की।

ये अधिकारी हुए निलंबित

कलेक्टर ने जाँच में दोषी पाए गए संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही भी की उनमें पदोन्नति की कार्यवाही में विसंगति का परीक्षण लापरवाही पूर्वक करने वाले अधिकारियों में आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जबलपुर को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है।

प्रशांत कौरव तत्कालीन वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला जबलपुर वर्तमान वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला सिंगरौली को निलंबित कर विभागीय जाँच संस्थित करने का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भेजा गया है। संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता पीके सिद्धार्थ द्वारा दूषित चयन प्रक्रिया को नियमों के विपरीत जाकर अनुमोदित करने पर उक्त कृत्य के लिए पीके सिद्धार्थ संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता को निलंबित कर विभागीय जाँच का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

स्थापना प्रभारी सुभाष पचौरी द्वारा समस्त प्रक्रिया को जानबूझ कर नजरअंदाज करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जाँच बैठाई गई है। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जबलपुर वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, नरसिंहपुर देवेन्द्र कुमार राय के कार्यकाल में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सम्पादित की गई। देवेन्द्र कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जाँच का प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

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