यूपी: पानी की पाइप टूटने पर दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई, जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी

पानी पीने गए मासूम पर टूटा कहर, स्कूल में जातिसूचक गालियां और मारपीट; पुलिस ने दर्ज की FIR
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UP के मैनपुरी में शर्मनाक घटना! पानी की पाइप टूटने पर दलित छात्र को बेरहमी से पीटा, जातिसूचक गालियां दीं। (Ai Image)
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मैनपुरी (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ कुरावली क्षेत्र स्थित एक स्कूल में महज पानी की पाइप टूटने जैसी छोटी सी बात पर 14 वर्षीय दलित छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि एक शिक्षक और स्कूल के अधिकारी ने छात्र को न केवल बुरी तरह पीटा, बल्कि उसे जातिसूचक गालियां भी दीं।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 30 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़ित छात्र के अनुसार, उसे स्कूल में प्यास लगी थी, जिसके चलते वह पानी पीने के लिए नल के पास गया। वहां उसने देखा कि पानी की टंकी का पाइप टूटा हुआ है।

छात्र ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, "मैं बस अपनी प्यास बुझाने गया था। मैंने देखा पाइप टूटा हुआ है। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा और सफाई देता रहा कि पाइप मैंने नहीं तोड़ा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी।"

आरोप है कि इसके बाद छात्र के साथ मारपीट की गई और उसे जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे दोबारा स्कूल परिसर में दिखने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पिटाई इतनी बेरहमी से की गई कि छात्र की पीठ और हाथ-पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उसे चलने-फिरने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

परिजनों का आरोप और पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित छात्र के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को बेवजह निशाना बनाया गया है, जबकि पाइप किसी और छात्र द्वारा तोड़ा गया था। इस संबंध में छात्र के बड़े भाई ने स्कूल समिति के सदस्य राजीव वर्मा और कक्षा अध्यापक सुखबीर सिंह के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), और 351 (आपराधिक धमकी) शामिल हैं। इसके अलावा, आरोपियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

आरोपी का पक्ष

दूसरी ओर, नामजद आरोपी और स्कूल समिति के सदस्य राजीव वर्मा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपनी सफाई में कहा, "यह मेरे खिलाफ एक झूठा मामला है। घटना के वक्त मैं वहां मौजूद ही नहीं था। हो सकता है कि क्लास टीचर वहां रहे हों, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं जल्द ही पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी।"

फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और तथ्यों की पुष्टि के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं।

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