कर्नाटक: दलित नव दंपति को मंदिर में पूजा करने से रोका था, जातिसूचक गालियां देने के आरोप में एक गिरफ्तार

कर्नाटक के तुमकुरु में नवविवाहित दलित जोड़े और उनके परिवार को अरासम्मा मंदिर में पूजा करने से रोका गया था। वीडियो सबूत के आधार पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार।
Tumakuru Dalit family stopped in temple
कर्नाटक के तुमकुरु में एक दलित परिवार को अरासम्मा मंदिर में पूजा करने से रोकने और जातिसूचक गालियां देने का मामला। SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज, एक गिरफ्तार।फोटो साभार- सोशल मीडिया (X)
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कर्नाटक के तुमकुरु जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक दलित परिवार को मंदिर में पूजा करने से रोकने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में पुलिस ने वोक्कालिगा समुदाय के एक 58 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत की गई है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह घटना 19 फरवरी की है। तुरुवेकेरे तालुक के गोनितुमकुर गांव के रहने वाले 28 वर्षीय जगदीश अपनी नवविवाहित बहन और जीजा के साथ गांव के ही अरासम्मा (Aarasamma) मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। जगदीश पेशे से एक अराजपत्रित (Non-gazetted) सरकारी अधिकारी हैं।

शाम करीब 7 बजे जब यह परिवार मंदिर के अंदर पहुंचा, तो वहां मौजूद सात लोगों ने कथित तौर पर उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने परिवार के साथ बदसलूकी की, उन्हें जातिसूचक गालियां दीं और मंदिर में पूजा करने से साफ मना कर दिया।

मोबाइल में रिकॉर्ड की गई घटना

इस सार्वजनिक अपमान के बाद, जगदीश ने अगले ही दिन तुरुवेकेरे पुलिस स्टेशन का रुख किया और आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। अपनी एफआईआर में उन्होंने नारायणप्पा, प्रभा, कांतन्ना, अमूल्या, पुट्टेगौड़ा, पद्मा और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति पर जातिगत दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने इस पूरी घटना और आरोपियों की गालियों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। वह यह अहम सबूत जांच के लिए पुलिस को सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इन गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस

तुरुवेकेरे पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी वोक्कालिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने इन सातों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2015 के तहत धारा 3(2)(va) (अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर अपराध करना), धारा 3(1)(za)(C) (SC व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना), धारा 3(1)(r) (SC व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करना), धारा 3(1)(s) (सार्वजनिक स्थान पर जातिगत दुर्व्यवहार), भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 190 (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), धारा 352 (जानबूझकर अपमान) धाराओं में मामला दर्ज किया है.

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी छह आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं।

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