संभल में चोरी के शक में दलित युवकों को खंभे से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ मुकदमा

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में नामजद और अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज.
Dalit Lives Matter
Dalit Lives MatterPic- Scroll. in
Published on

संभल (उत्तर प्रदेश) — उत्तर प्रदेश के संभल जिले में दो दलित युवकों को चोरी के शक में खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। घटना 22 जुलाई की बताई जा रही है, लेकिन इसका मामला शनिवार को तब दर्ज हुआ जब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

नखासा थाना प्रभारी (SHO) रजनीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ितों में से एक की मां सुनीता, जो नाहर ढेर गांव की निवासी हैं, ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत के अनुसार, उनका 20 वर्षीय बेटा सुंदर और 22 वर्षीय रिश्तेदार शनि कांवड़ यात्रा देखने संभल गए थे। रास्ते में उन्हें बरहई वाली बस्ती के कुछ लोगों ने रोक लिया, चोरी का आरोप लगाते हुए दोनों को खंभे से बांध दिया और जमकर पीटा।

पुलिस के मुताबिक, घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामले में पुलिस ने नंद किशोर, भरत, डब्बू, भूरा और श्रीराम के पुत्र सहित 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. जिसमें धारा 191(2)- दंगा करना, धारा 190- गैरकानूनी जमावड़ा, धारा 127(2)- गलत तरीके से बंधक बनाना, धारा 115(2)- जानबूझकर चोट पहुँचाना, धारा 352- जानबूझकर अपमान करना, जिससे शांति भंग हो, धारा 351(2)- आपराधिक धमकी देना शामिल है.

इसके साथ ही, आरोपियों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

SHO ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Dalit Lives Matter
SC/ST एक्ट के मामलों में पुलिस लापरवाही पर Madras High Court ने दिखाई नाराजगी, जानिये क्या है Rule 7 जिसकी सख्त पालना जरूरी!
Dalit Lives Matter
MP: गलत सर्जरी से महिला का कटा यूरिन पाइप, उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल पर लगाया 1.05 लाख रुपये का हर्जाना
Dalit Lives Matter
मनसा देवी भगदड़ में 6 की मौत, UPCL का करंट की अफवाह से इनकार, सीएम धामी ने दिया जांच का आदेश

द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.

The Mooknayak - आवाज़ आपकी
www.themooknayak.com