जोधपुर- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू) के नए परिसर स्थित एसएलए छात्रावास के कमरा नंबर 37 में एक छात्र के साथ छात्रसंघ के पूर्व उम्मीदवार और उसके साथियों द्वारा जातिगत अपमान और गंभीर मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पीड़ित छात्र, कमल किशोर (25) ने पुलिस थाना भगत की कोठी में अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। घटना के दो दिन बाद मंगलवार को पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पीड़ित कमल किशोर के अनुसार, 28 सितंबर को सुबह लगभग 10:30 बजे वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी पिछले छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार रहा राजवीर सिंह बान्ता और उसके साथी रमेश पुनिया, खुमाराम व दो अन्य लोग उसके कमरे में जबरदस्ती घुस गए। उन्होंने कमल से पूछा कि वह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के स्वागत कार्यक्रम में क्यों नहीं आया। कमल द्वारा पढ़ाई का हवाला देकर मना करने पर राजवीर सिंह ने उसे जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी। उसने कहा, " सभी छात्रावास के विधार्थी मैन गेट पर पहुंच गये है। तेरी हिम्मत कैसे हुई की तू नहीं आया". तब पीड़ित ने कहा कि वो पढ़ाई कर रहा हूं एवं किसी राजनैतिक दल के स्वागत कार्यकम में पढ़ाई छोड़कर नहीं जाएगा। तभी राजबीर सिंह ने कहा," इस छात्रावास में रहना है तो हमारे निर्देशानुसार पार्टी और संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल होना ही पड़ेगा अन्यथा तुम दलितों को कैंपस में पड़ने एवं रहने नहीं देंगे.."।
इसके तुरंत बाद आवेश में आकर राजवीर सिंह ने लोहे के सरिए से कमल के सिर पर प्रहार किया। कमल ने अपना बचाव करने की कोशिश में दाहिने हाथ से सिर ढका, जिससे उसकी उंगली टूट गई। इसके बाद सभी आरोपियों ने लोहे के सरियों और लकड़ी के डंडों से कमल की निर्मम पिटाई की और कमरे में तोड़-फोड़ की।
मारपीट की आवाज सुनकर पास के कमरे में रहने वाले सहपाठी कमलेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने मारपीट जारी रखी। बाद में रोहित और रमेश कुमार के आने पर हमलावर वहां से भाग गए। घायल कमल किशोर को तुरंत मथुरादास माथुर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसके बाएं कंधे, दाहिने हाथ की उंगली और दाहिनी पसली पर गंभीर चोटें बताई गई हैं।
अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले कमल किशोर ने पुलिस से शिकायत की है कि छात्रावास में एससी-एसटी वर्ग के अन्य छात्रों को भी राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लगातार डराया-धमकाया जाता है, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। उसने छात्रावास में शैक्षणिक और भयमुक्त माहौल सुनिश्चित करने की मांग की है।
पुलिस थाना भगत की कोठी ने इस मामले में राजवीर सिंह बान्ता और उनके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 189(2), 333, 115(2), 324(4), और 190, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(r), 3(1)(s) और 3(2)(va) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
इन धाराओं में जानबूझकर चोट पहुंचाना, जातिगत अपमान और धमकी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच एसीपी पश्चिम की निगरानी में की जा रही है। घटना के विरोध में स्टूडेंट्स ने मंगलवार को करीब दो घंटे कैंपस में प्रदर्शन किया। इधर पुलिस ने बताया कि नागौर निवासी राजवीर सिंह बान्ता और उसके साथी सूरज ताड़ा को गिरफ्तार किया गया है, एक अन्य को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार किया है।
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