BHU ट्रॉमा सेंटर में दलित कर्मचारी से जातिसूचक गाली और अभद्रता, दो प्रोफेसरों पर SC/ST एक्ट में केस दर्ज

कमलेश कुमार गोंड की याचिका पर कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ केस, लंका पुलिस ने शुरू की जांच.
BHU के ट्रॉमा सेंटर में दलित कर्मचारी से अभद्रता, दो प्रोफेसरों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR
BHU के ट्रॉमा सेंटर में दलित कर्मचारी से अभद्रता, दो प्रोफेसरों पर SC/ST एक्ट के तहत FIRग्राफिक- द मूकनायक
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वाराणसी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के सर सुंदर लाल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कार्यरत एक दलित कर्मचारी के साथ जातिसूचक गाली-गलौज और अभद्रता का मामला सामने आया है। कर्मचारी की शिकायत पर अदालत के आदेश से जनरल सर्जरी विभाग के प्रो. शशि प्रकाश मिश्रा और ईएनटी विभाग के डॉ. विशंभर सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में लंका थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता कमलेश कुमार गोंड ट्रॉमा सेंटर के पेशेंट किचेन में वेटर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 मई को प्रो. मिश्रा जब किचन के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें चाय और नाश्ता लाने को कहा। विरोध करने पर प्रोफेसर ने उन्हें अपमानजनक गालियां दीं और दुर्व्यवहार किया।

कमलेश ने आगे बताया कि 26 मई को एक बार फिर प्रो. मिश्रा किचन की ओर आए और वहां रखी कुर्सी को लात मारते हुए फिर से जातिसूचक गाली दी। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद महिला सहकर्मी को भी अपशब्द कहे।

कमलेश ने पहले इस मामले की शिकायत लंका थाने में की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट के आदेश के बाद लंका पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अमर उजाला के हवाले से, इस संबंध में लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र ने बताया कि अदालत के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है।

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