आज दिन भर की खबरें: रेप के मामले में डेढ़ लाख रुपए जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा

आज दिन भर की खबरें: रेप के मामले में डेढ़ लाख रुपए जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली। भारत के विभिन्न राज्यों के न्यायालयों में रेप जैसी घटनाओं पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए आरोपियों को कठोर सजा के साथ ही आर्थिक दंड लगाया है। इनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ व हरियाणा राज्य के मामले शामिल हैं।

यूपी के कानपुर जिले में छात्रा से यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को 20 साल की सजा सुनाई है। इंटर की छात्रा को टीसी देने के लिए उसका यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को कानपुर की एडीजे कोर्ट ने ये सजा दी है। दोषी पाए गए प्रिंसिपल ने छात्रा का रेप ही नहीं किया था बल्कि उसे वीडियो कॉल कर रात में कपड़े उतरवाकर देखता था। छात्रा के वकील ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ सारे सबूत अदालत में पेश किए जिसके बाद जज ने छात्रा की गवाही को सही मानकर प्रिंसिपल को 20 साल जेल की सजा सुनाई. इतना ही नहीं उस पर 50000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

तीन साल की मासूम से रेप, 21 साल कारावास की मिली सजा

यूपी के फिरोजाबाद जिले की विशेष पॉस्को न्यायालय द्वितीय ने साढ़े तीन साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 21 साल की सजा और 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना रसूलपुर क्षेत्र के एक गांव में 26 सितंबर 2021 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी साढ़े तीन वर्ष की बेटी को उसके साथ काम करने वाला युवक बिस्किट दिलाने के बहाने ले गया। कुछ समय बाद उसकी बेटी स्टोर रूम में बेहोशी की हालत में मिली थी। होश में आने पर बेटी ने आप बीती बताई। शिकायत पर रसूलपुर टंकी निवासी वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और बयान के बाद मामले में बलात्कार तथा पॉक्सो की धाराएं बढ़ाई गई। इस मामले में दोष साबित होने पर उपरोक्त सजा सुनाई गई।

आठ साल की बच्ची से रेप के मामले में उम्रकैद

झारखंड के सिमडेगा जिले में पिछले साल दिसंबर में एक 8 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई थी। बच्ची का रेप एक मदरसे के इमाम ने किया था। अब इस मामले में फैसला आ गया है और आरोपी इमाम को जिले की सिविल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इमाम पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोषी करार दिए गए इमाम का नाम मोहम्मद अनिमुद्दीन है, जो झारखंड के ही पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले साल 11 दिसंबर को हुई घटना के बाद हड़कंप मच गया था। आरोपी इमाम मदरसे में छोटे-छोटे बच्चों को अलग से पढ़ाने बुलाता था। घटना के दिन भी उसने बच्चों को बुलाया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद मौलाना ने एक बच्ची को रोक लिया और बाकी बच्चों को भेज दिया। इसके बाद वह बच्ची को एक अलग कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने घटना के 8 महीने अंदर मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा सुना दी।

ताऊ को 20 साल कैद, 25 हजार जुर्माना

हरियाणा के नूंह जिले में तकरीबन ढाई साल पहले अपनी ही नाबालिग सगी भतीजी के साथ रेप करने वाले ताऊ को पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश नरेंद्र पाल नूंह की अदालत ने 20 साल कैद व 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर 6 महीने की सजा बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं यह रकम सीधी पीड़िता नाबालिग लड़की को दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक तावडू थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में यूपी के दो सगे भाई मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। गत 23 फरवरी 2021 को आरोपी अपनी सगी भतीजी को रात्रि करीब 10 बजे अपने में कमरे में ले गया था। जहां नशे की हालत में बलात्कार किया। पुलिस को लिखित शिकायत दी गई और लड़की का मेडिकल कराया गया। जिसमें रेप की पुष्टि हो गई। उसके बाद से ही मामला न्यायालय में विचाराधीन था। कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर उपरोक्त सजा सुनाई।

किशोरी से रेप करने पर उम्रकैद और डेढ़ लाख जुर्माना

यूपी के उन्नाव जिले में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आसीवन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को 8 जून 2022 को हसनगंज निवासी छोटू उर्फ जय सिंह पुत्र राम स्वरूप ने बहला फुसला कर अगवा कर लिया था। आरोपी उसे बाइक से गांव के बाहर खेत पर लेकर पहुंचा और उससे बलात्कार किया। आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता ने परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट में हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद वाजपेयी और प्रदीप श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने आरोपित छोटू उर्फ जय सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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