NHRC ने कहा—मैनुअल स्कैवेंजिंग समाप्त करने के लिए सभी राज्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करें

15 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में एनएचआरसी ने जोर देकर कहा कि इस प्रथा का जारी रहना मौलिक मानवाधिकारों, विशेष रूप से सम्मान के साथ जीवन और कानून के समक्ष समानता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।
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Manual scavengingफोटो साभार- CLPR
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नई दिल्ली- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के ऐतिहासिक फैसले (डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ, 2023 INSC 950) में जारी 14 निर्देशों को तत्काल लागू करने का आह्वान किया है, ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक सीवर सफाई की अमानवीय और जाति-आधारित प्रथा को समाप्त किया जा सके।

15 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में एनएचआरसी ने जोर देकर कहा कि इस प्रथा का जारी रहना मौलिक मानवाधिकारों, विशेष रूप से सम्मान के साथ जीवन और कानून के समक्ष समानता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

एनएचआरसी ने नोट किया कि संवैधानिक सुरक्षा, कानूनी प्रावधानों और 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा छह प्रमुख शहरों—दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद—में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध की घोषणा के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में खतरनाक कचरे की मैनुअल सफाई अब भी जारी है।

इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, एनएचआरसी ने तत्काल उपायों की सिफारिश की है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों, ठेकेदारों और आम जनता जैसे हितधारकों के बीच प्रतिबंध और न्यायिक निर्देशों का व्यापक प्रसार शामिल है। आयोग ने सरकारी अधिकारियों, स्वच्छता कर्मचारियों और समुदायों के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग के कानूनी, सामाजिक और मानवाधिकार आयामों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी आह्वान किया है।

एनएचआरसी ने वास्तविक समय में अनुपालन और निवारण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी प्रणालियों की स्थापना पर जोर दिया, साथ ही प्रगति को ट्रैक करने, कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित अनुवर्तन और समीक्षा तंत्र की आवश्यकता बताई।

प्राधिकरणों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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