संविधान माह विशेष: जनता ने टेलीग्राम, चिट्ठियां और पैम्पलेट्स भेजकर सुझाया था कैसा हो हमारा संविधान!

संविधान सभा कोअहमदाबाद, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, ढाका, लखनऊ, मदुरै, पटना और शिमला जैसे शहरों सहित देश के कोने-कोने में फैले कई स्थानों से पत्र आए। इसके अलावा, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स, दार्जिलिंग और लुशाई हिल्स जैसे अधिक दूरदराज और कमज्ञात क्षेत्रों से पत्र भेजे गये जो एक आश्चर्यजनक तथ्य है और जो विविध और भौगोलिक रूप से बिखरे हुए क्षेत्रों में संवैधानिक प्रक्रिया में व्यापक जुड़ाव और रुचि को दर्शाता है।
भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु राज्य का सबसे लंबा लिखित संविधान है
भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु राज्य का सबसे लंबा लिखित संविधान है

नई दिल्ली- यह एक आम धारणा है कि भारतीय संविधान पूरी तरह से एक अभिजात्य वर्ग (elite class) द्वारा तैयार किया गया था, जिसके निर्माण में आमआदमी की कोई भागीदारी नहीं थी। आश्चर्य की बात यह है कि राजनीति के कई शिक्षक या विद्वान भी संविधान निर्माण प्रक्रिया में आम लोगों की भागीदारी की सीमा से अनभिज्ञ हैं।

जब द मूकनायक ने विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभागों के शिक्षकों से संपर्क किया, यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश शिक्षकों की राय आम धारणा से अलग नहीं है। कुछ शिक्षकों ने कहा कि हालांकि पब्लिक की अपनी राय थी , लेकिन इन दृष्टिकोणों को सीधे संवैधानिक प्रक्रिया में साझा नहीं किया गया था, बल्कि संविधान सभा का गठन करने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से साझा किया गया था। 

आजादी के सात दशक बाद आज की युवा पीढ़ी को अक्सर यह उलाहना दिया जाता है- क्या तुम्हे संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक अधिकारों के बीच अंतर नहीं पता है ? ऐसे में इस बात की कल्पना ही की जा सकती है कि सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आजादी के लिए बेकरार हिन्दुस्तान वासियों में 'संविधान' को लेकर कितनी उत्सुकता रही होगी क्यूंकि यही प्रलेख आगे जाकर देश और करोड़ों देशवासियों के भविष्य की दशा और दिशा को तय करने वाला अहम दस्तावेज साबित होने वाला था.

इस व्यापक धारणा के विपरीत कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया विशेषाधिकार प्राप्त एक सीमित वर्ग द्वारा संचालित एक गोपनीय मामला था, एक चौंकाने वाली बात यह है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई व्यक्तियों और संगठनों ने अपनी राय, अंतर्दृष्टि और सुझाव देकर सक्रिय रूप से भाग लिया। संविधान सभा (सीए) द्वारा बनाये गए संविधान की निर्माण प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी दो स्तरों पर थी- व्यक्तिगत और सामूहिक।

जैन समूहों, भारतीय ईसाइयों के अखिल भारतीय सम्मेलन, बॉम्बे के केंद्रीय यहूदी बोर्ड, बंगाल प्रांतीय बौद्ध संघ और अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन सहित कई संगठनों ने सीए को पत्र लिखकर भारत में अपने समुदायों के महत्व पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जाति, सामाजिक और पेशेवर समूहों जैसे कि अखिल भारतीय गोरखा लीग ने अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यता की वकालत की और विशिष्ट सांस्कृतिक और जीवन शैली के अंतर को रेखांकित करते हुए प्रतिनिधित्व की मांग की, जो उन्हें व्यापक भारतीय आबादी से अलग करती है।

भारत के संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण

13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को तैयार करने का अपना कार्य शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना और इसके भविष्य को नियंत्रित करने के लिए एक संविधान बनाना था। संकल्प ने संविधान सभा के काम का मार्गदर्शन करने के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए। 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने प्रस्ताव अपनाया।

मसौदा जांच और चर्चाओं और पढ़ने की एक कठोर प्रक्रिया से गुजरा। 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा द्वारा पिछले चरण में डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान के साथ संविधान का तीसरा वाचन समाप्त हो गया। संविधान के अंतिम संस्करण पर 24 जनवरी 1950 को विधानसभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।

भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण में व्यक्तिगत और संगठनात्मक योगदान

नवंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की बहस शुरू होने से पहले, सहारनपुर के एक सेवानिवृत्त अधिकारी इंदर लाल ने विधानसभा के सचिव को पचपन पेज का एक व्यापक प्रस्ताव भेजा। लाल के दस्तावेज़, 'भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत' ने देश के विविध सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में सामंजस्य बिठाने का गंभीर प्रयास व्यक्त किया।

हालांकि, इस प्रकार के अनेक ज्ञापनों और प्रस्तावों की आमद के कारण लाल के प्रस्ताव को विधानसभा के भीतर प्रसारित किये जाने में संविधान सभा ने अपनी असहमति जाहिर की। यह उदाहरण अनेकों में से केवल एक था। तीन साल की संविधान निर्माण प्रक्रिया में, कम से कम पचास व्यक्तियों और एक दर्जन संगठनों ने भारत के भविष्य के संविधान के लिए सुझाव और प्रस्ताव पेश किए।

ये सहभागिता किसी एक समुदाय या समूह तक सीमित नहीं थीं; वे व्यापक और विविध थे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड से अनुपस्थित था, उसने संवैधानिक निकाय के गठन पर सक्रिय रूप से चर्चा की, जबकि सदस्यों ने विशिष्ट बिलों के लिए अभियान चलाया और यहां तक ​​कि विधानसभा सदस्यों से भी मुलाकात की।

अपेक्षाकृत कम साक्षरता दर के बावजूद, भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चेतना देखी गई। हालांकि शैक्षिक मानक इतने ऊँचे नहीं थे जितने वांछित थे, राजनीतिक चर्चा और जागरूकता काफी प्रचलित थी। लोग संविधान के निर्माण के बारे में चर्चाओं, सार्वजनिक मंचों और बहसों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। लोगों में यह समझने की काफी उत्सुकता थी कि यह दस्तावेज़ देश के भविष्य, इसके शासन, अधिकारों और समग्र सामाजिक संरचना को कैसे आकार देगा।

कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित "द पीपल एंड द मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन" नामक हालिया पेपर में इतिहासकार ऑर्निट शनी ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में आम भारतीयों की भागीदारी के बारे में कई हैरान कर देने वाली जानकारी प्रस्तुत की है। पारंपरिक समझ के अनुसार संविधान को भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा बनाया गया दस्तावेज माना जाता है, लेकिन शनी के रीसर्च पेपर में संविधान निर्माण प्रक्रिया में भारतीय जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी प्रमुखता से उल्लेखित है- यह जानकारी अकादमिक और व्यापक हलकों में चर्चा के लिए पर्याप्त निहितार्थ रखता है।

शनी के अध्ययन का प्राथमिक आधार संविधान सभा को प्राप्त हुएअभिलेखों में निहित है जिसमें सोलह विशाल फ़ोल्डर हैं , जिनमें संविधान निर्माण से संबंधित पत्र, तार, प्रस्ताव, पर्चे और ज्ञापन जैसे विभिन्न प्रकार के पत्राचार शामिल हैं। विशेष रूप से, इनमें से अधिकांश पत्राचारअंग्रेजी में थे, स्थानीय भाषाओं में कुछ पत्रों को छोड़कर, कुछ हस्तलिखित थे। आश्चर्यजनक रूप से, रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अभाव था , महिला आदिवासी संगठनों से दो पत्र मिले। हालांकि शोधकर्ता का मानना है यह अनुपस्थिति संवैधानिक संवाद में महिलाओं की चुप्पी का निर्णायक सबूत नहीं है; बल्कि, यह संग्रह की सीमाओं को उजागर करता है।

संविधान सभा कोअहमदाबाद, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, ढाका, लखनऊ, मदुरै, पटना और शिमला जैसे शहरों सहित देश के कोने-कोने में फैले कई स्थानों से पत्र आए। इसके अलावा, चटगांव हिल ट्रैक्ट्स, दार्जिलिंग और लुशाई हिल्स जैसे अधिक दूरदराज और कमज्ञात क्षेत्रों से पत्र भेजे गये जो एक आश्चर्यजनक तथ्य है और जो विविध और भौगोलिक रूप से बिखरे हुए क्षेत्रों में संवैधानिक प्रक्रिया में व्यापक जुड़ाव और रुचि को दर्शाता है।

1948 के प्रारूप संविधान वाली पुस्तिकाओं को आम जनता  के लिए एक रूपये में उपलब्ध करवाया  गया था
1948 के प्रारूप संविधान वाली पुस्तिकाओं को आम जनता के लिए एक रूपये में उपलब्ध करवाया गया था

भारत की संवैधानिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व के लिए विविध समुदाय की अपील

बड़ी संख्या में जैन संगठनों ने भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों से टेलीग्राम और पत्र भेजकर अपनी निराशा व्यक्त की, और सलाहकार समिति में जैन समुदाय के एक भी प्रतिनिधि नहीं होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने समुदाय से कम से कम एक नामांकन के लिए पुरजोर अपील की। दिल्ली स्थित एक जैन संगठन के अध्यक्ष ने असमानता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 200,000 से कम आबादी वाले समुदायों को कथित तौर पर तीन से चार सीटें आवंटित की गईं। जैन समुदाय के प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति, उनकी संख्या और स्थिति को देखते हुए अत्यधिक खेदजनक मानी गई।

इसी तरह की अपील अन्य धार्मिक आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों जैसे भारतीय ईसाइयों के अखिल भारतीय सम्मेलन, बॉम्बे के केंद्रीय यहूदी बोर्ड, बंगाल प्रांतीय बौद्ध संघ और अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन द्वारा की गई । उन्होंने समिति में प्रतिनिधित्व की वकालत की और अपने अनुरोधों के औचित्य के रूप में अपने समुदायों, उनकी परिस्थितियों और भारत में उनके योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए भविष्य के संविधान में आश्वासन मांगा।

इसके अलावा, कई जाति, सामाजिक और पेशेवर संगठनों ने अपनी विशिष्ट पहचान के आधार पर सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संरक्षण की जोरदार पैरवी की। अखिल भारतीय गोरखा लीग ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी विभिन्न शाखाओं में गोरखाओं को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता देने की जोरदार वकालत की। गोरखा समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत और जीवनशैली पर जोर देते हुए, उन्होंने उन मतभेदों पर प्रकाश डाला जो उन्हें शेष भारत से अलग करते हैं।

अखिल भारतीय गोरखा लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से उदाहरणों का हवाला देते हुए इंगित किया कि एक लाख से कम आबादी वाले पारसी समुदाय से तीन सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया जबकि उस समय भारत में गोरखाओं की संख्या 30 लाख थी.

संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक भागीदारी विधानसभा के साथ सीधे संचार तक ही सीमित नही रही बल्कि समाचार पत्रों और रेडियो में भी जनता ने अभिव्यक्ति पाई । शानी का शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि 1948 के प्रारूप संविधान वाली पुस्तिकाओं को आम जनता द्वारा एक रूपये में खरीद के लिए उपलब्ध करवाया गया था, जबकि विशेष रूप से तैयार की गई गाइड और विधानसभा के विकास का विवरण देने वाली अन्य जानकारीपूर्ण सामग्री सार्वजनिक डोमेन में तेजी से प्रचलित हो गई थी।

जहाँ लेखक शिव राव की किताबें यह दर्शाती हैं कि संविधान सभा ने जनता से प्राप्त प्रस्तावों को पढ़ने और उन पर चर्चा करने के लिए कितना समय समर्पित किया, ऑर्निट शानी के लेख में यह बताया गया है कि संविधानसभा सचिवालय ने सभी प्राप्त पत्रों का जवाब देने के लिए वास्तविक प्रयास किए।

हालाँकि, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या इन सार्वजनिक प्रस्तावों ने संवैधानिक डिजाइन को आकार देने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? संविधान पर जनता के प्रभाव की सीमा परअनिश्चितता बनी हुई है और इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है। इसके बावजूद, शानी का अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि भारतीय लोगों ने संविधान-निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया, हालांकि सीधे तौर पर नहीं। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से अभिजात वर्ग द्वारा संचालित थी, विशेष रूप से विधानसभा सदस्यों को सीधे निर्वाचित नहीं किया गया था, और अंतिम संविधान में लोगों द्वारा प्रत्यक्ष अनुमोदन का अभाव था। शानी का काम इन धारणाओं पर सवाल उठाता है, यह सुझाव देता है कि आज के मुकाबले उस जमाने में जनता की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी।

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