क्या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को दिया जा सकता है आरक्षण? क्या कहता है भारतीय संविधान?

देश के संविधान की ड्राफ्टिंग में, अल्पसंख्यक अधिकारों, विशेष रूप से SC और ST के अधिकारों ने महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी थी. लेकिन संविधान ने अलगाववाद की चिंताओं और विभाजन के बाद की बदलती परिस्थितियों से प्रभावित होकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान किया, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नहीं।
क्या मुमकिन है धर्म के आधार पर आरक्षण?
क्या मुमकिन है धर्म के आधार पर आरक्षण?ग्राफिक- द मूकनायक

नई दिल्ली: भारत में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण बीत चुका है. चुनावी हलचल के बीच हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि “जब तक मोदी जिन्दा है तब तक कांग्रेस को धर्म आधारित आरक्षण नहीं देने दूंगा”. इसके अलावा, टाइम्स नेटवर्क के टीवी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में भी उन्होंने यही बात दोहराई. 

पीएम मोदी ने टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि, “संविधान के भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है.” टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में गरीबों में हिंदू, ईसाई और पारसी सभी शामिल हैं और सभी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। 

उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि धर्म आरक्षण देने का आधार नहीं हो सकता। देश के गरीबों में सभी हिंदू, ईसाई और पारसी शामिल हैं; सभी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. दलितों और आदिवासियों को हजारों वर्षों से अन्याय का सामना करना पड़ा है और इसका एक विशेष कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सही निर्णय लिया है, और हम इसके लिए आभारी हैं। मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा,'' पीएम मोदी ने कहा।

धर्म के आधार पर आरक्षण की बात किसने की?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण को लेकर आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने संविधान को बदलने और खत्म करने का मन बना लिया है और उनका यह कदम आदिवासियों और अन्य वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित कर देगा.

आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने कहा, "बीजेपी और नरेंद्र मोदी का अंतिम लक्ष्य वंचितों का आरक्षण छीन उसे 0% करना है, मगर हम 50% आरक्षण सीमा तोड़ कर देश में सामाजिक न्याय कर के दिखाएंगे- यह कांग्रेस की गारंटी है."

हालांकि, कांग्रेस नेता ने यह नहीं कहा कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी के दौरे पर थे. यहां उन्होंने अलीराजपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों के हित में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाए. वहीं जातिगत जनगणना पर बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा था कि इससे लोगों की स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और देश में राजनीति की दिशा बदल जाएगी.

अतीत में आरक्षण का मुद्दा

देश जब एक महत्वपूर्ण चुनावी दौर से गुजर रहा है और चर्चा के केंद्र में आरक्षण, दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम हैं तो यह उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर इन मुद्दों पर हमारे संविधान में क्या उल्लेख किये गए हैं या ऐसे मसलों पर संविधान बनाने वाली सभा ने क्या बहस की थी. आई जानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है!

1949 के संविधान ने प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 296 (वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 335) से 'अल्पसंख्यक' शब्द हटा दिया। लेकिन इसमें अनुच्छेद 16(4) शामिल है जो राज्य को "नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में...आरक्षण...के लिए कोई भी प्रावधान...करने में सक्षम बनाता है, जिसका...राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है"।

पहले संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 15(4) शामिल किया गया, जिसने राज्य को "नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान" करने का अधिकार दिया।

अनुच्छेद 15 विशेष रूप से राज्य को केवल धर्म और जाति (लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के साथ) दोनों के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। केरल राज्य बनाम एन एम थॉमस (1975) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आरक्षण को अनुच्छेद 15(1) और 16(1) के समानता/गैर-भेदभाव खंड का अपवाद नहीं माना जाता है, बल्कि समानता के विस्तार के रूप में माना जाता है।

अनुच्छेद 15 और 16 में महत्वपूर्ण शब्द 'केवल' है - जिसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई धार्मिक, नस्लीय या जाति समूह अनुच्छेद 46 के तहत "कमजोर वर्ग" का गठन करता है, या पिछड़ा वर्ग का गठन करता है, तो वह अपनी उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों का हकदार होगा।

कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया कि वे मुस्लिम थे, बल्कि इसलिए कि ये जातियाँ पिछड़े वर्ग में शामिल थीं, और ओबीसी के भीतर एक उप-कोटा बनाकर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोटा कम किए बिना आरक्षण दिया गया था।

मंडल आयोग ने कई राज्यों द्वारा प्रस्तुत उदाहरण का अनुसरण करते हुए कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल किया। इंद्रा साहनी (1992) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि कोई भी सामाजिक समूह, चाहे उसकी पहचान का कोई भी चिह्न हो, यदि अन्य के समान मानदंडों के तहत पिछड़ा पाया जाता है, तो वह पिछड़ा वर्ग के रूप में माने जाने का हकदार होगा।

चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना के वाइस चांसलर, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं कि, धर्म-आधारित आरक्षण पहली बार 1936 में त्रावणकोर-कोचीन राज्य में लागू किया गया था। 1952 में इसे सांप्रदायिक आरक्षण से बदल दिया गया। मुस्लिम, जिनकी आबादी 22% थी, ओबीसी में शामिल थे।

1956 में केरल राज्य के गठन के बाद, सभी मुसलमानों को आठ उप-कोटा श्रेणियों में से एक में शामिल किया गया था, और ओबीसी कोटा के भीतर 10% (अब 12%) का एक उप-कोटा बनाया गया था।

मंडल आयोग की दोषपूर्ण रिपोर्ट के विपरीत, जिसका निष्कर्ष था कि, हिंदुओं की तर्ज पर, केवल 52% मुस्लिम ओबीसी थे, केरल और कर्नाटक में, हिंदू महाराजाओं के समय से, मुसलमानों को "अछूत" और अन्य "निम्न" जातियों से बड़े पैमाने पर आते देखा गया था, और इस प्रकार उन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया।

संविधान सभा द्वारा अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर बहस

1949 में संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में डॉ. बीआर अंबेडकर ने कहा था कि, “भारत में जातियाँ हैं। जातियां राष्ट्रविरोधी हैं. सबसे पहले, क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव के बारे में हैं। वे जातियों के बीच ईर्ष्या और विरोध उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा।”

जब संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो बहस में अल्पसंख्यक अधिकारों पर चर्चा एक प्रमुख विशेषता थी। हालाँकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए राजनीतिक सुरक्षा उपाय स्थापित करने के एक साधन के रूप में शुरुआत की, लेकिन बहस केवल 'पिछड़े वर्गों' के लिए आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करके समाप्त हुई, न कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए। उन्होंने भारतीय संविधान में आरक्षण के वर्तमान प्रावधान को तैयार करने में सदस्यों की विभिन्न आलोचनाओं और राय का भी प्रदर्शन किया।

जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उत्थान के प्रावधानों पर बहस करने से पहले, संविधान सभा ने "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित करने पर विचार-विमर्श किया। राजनीतिक वैज्ञानिक रोचोना बाजपेयी ने एक लेख संविधान सभा बहस और अल्पसंख्यक अधिकार (2000) में कहा है कि अल्पसंख्यकों में तीन प्रकार के समुदाय शामिल हैं - धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और 'पिछड़ी जनजातियाँ'।

आवश्यक प्रावधानों की प्रकृति तय करने के लिए अल्पसंख्यक की परिभाषा के संबंध में चर्चाएँ महत्वपूर्ण थीं। धार्मिक अल्पसंख्यकों का सीमांकन करना और धार्मिक संबद्धताओं की परवाह किए बिना भारतीय राज्य में समान नागरिकता की रूपरेखा का मसौदा तैयार करना अपेक्षाकृत आसान था। हालाँकि, जाति के मामले में यह वैसा नहीं था क्योंकि समावेशी नागरिकता जाति व्यवस्था के मौलिक रूप से पदानुक्रमित और अलोकतांत्रिक चरित्र को संबोधित नहीं करेगी। जातीय अल्पसंख्यक कौन हैं और 'अल्पसंख्यक' शब्द को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, यह सवाल अभी भी बना हुआ है।

स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता एनजी रंगा का मानना ​​था कि भारत में जनता ही वास्तविक अल्पसंख्यक है। “ये लोग [जनता] अब तक इतने उदास और उत्पीड़ित और दबे हुए हैं कि वे सामान्य नागरिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये वास्तविक अल्पसंख्यक हैं जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है”, उन्होंने 1948 में संविधान सभा की बहस के दौरान तर्क दिया था।

रंगा के लिए, अल्पसंख्यक शब्द किसी समूह की संख्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाता है। जैसा कि बाजपेयी लिखते हैं, इसके बजाय, यह दर्शाता है कि "वह समूह जो बाकी लोगों के संबंध में किसी प्रकार के नुकसान से पीड़ित था, जो उसे राज्य से विशेष उपचार का हकदार बनाता था।" 

बाजपेयी आगे कहते हैं कि इन समुदायों की संख्यात्मक ताकत ने ही भारत के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में उनके महत्व को बढ़ाया और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर बहस को प्रेरित किया। 

मद्रास से अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री नागप्पा ने महसूस किया कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना महत्वपूर्ण है। बहस के दौरान उन्होंने कहा, "अगर हम एक या दूसरे समुदाय में विनियोजन का विरोध करना चाहते हैं तो अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता महत्वपूर्ण है।"

नागप्पा के तर्कों ने हिंदू समाज के भीतर दलितों और अछूतों की स्थिति पर सवाल उठाया। वकील और बॉम्बे से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य केएम मुंशी ने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द को "अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानून में नस्लीय, धार्मिक और भाषाई आधार पर परिभाषित किया गया था, लेकिन अनुसूचित जातियां इनमें से कोई नहीं हैं"।

उन्होंने तर्क दिया कि दलित "हिंदू समुदाय का अभिन्न अंग थे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें दिए गए सुरक्षा उपाय केवल तब तक हैं जब तक वे पूरी तरह से हिंदू समुदाय में शामिल नहीं हो जाते"। परिणामस्वरूप, मुंशी के लिए, अनुसूचित जातियाँ हिंदू थीं और अल्पसंख्यक नहीं थीं, और इसलिए उन्हें हिंदू-बहुल देश में संवैधानिक आरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी।

शोध विद्वान जुबैर अहमद बदर ने एक लेख Difference and Reservation: A Reading of the Constituent Assembly Debates में तर्क दिया है कि अल्पसंख्यक बहस मतभेद और नुकसान के सवाल से जुड़ी हुई थी। बदर का कहना है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में तर्कों ने उन समुदायों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक मतभेदों को उजागर किया जिन्हें एक ही धर्म से संबंधित माना जाता था।

जनजातीय समूहों ने इस चर्चा का नेतृत्व करते हुए कहा कि वे न केवल सांस्कृतिक रूप से अलग हैं बल्कि उनके पास भूमि अधिकार भी हैं, जिन्हें संवैधानिक रूप से पुष्टि करनी होगी। लेखक जगन्नाथ अंबागुडिया ने 2011 के एक लेख, सुरक्षात्मक भेदभाव और सामाजिक न्याय: संविधान सभा बहस की खोज में लिखा है कि गैर-आदिवासियों द्वारा अतिक्रमण, शत्रुता या शोषण के मामलों में आदिवासी क्षेत्रों को अलग करना और अनुसूचित जनजातियों की राज्य सुरक्षा आवश्यक है।

इतिहासकार शबनम तेजानी लिखती हैं कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करने को लेकर हुई बहस से विधानसभा सदस्यों के बीच लोकतंत्र के विचारों में गहरा मतभेद सामने आया। अनुसूचित जाति के नेताओं ने लोकतंत्र को राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति का एक साधन माना। अन्य नेता जैसे देबी प्रोसाद खेतान, दार्जिलिंग से संविधान सभा के लिए चुने गए एक उच्च जाति के कांग्रेस सदस्य को डर था कि यदि अनुसूचित जाति और जनजाति को धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ एक अलग श्रेणी बना दिया गया, तो वे आबादी का आधे से अधिक हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया, "स्वतंत्र भारत अल्पसंख्यकों की एक श्रृंखला से नहीं बन सकता, उन्होंने चेतावनी दी, यह लोकतंत्र नहीं है जैसा कि लोग जानते थे"।

अब, संविधान सभा के सामने दुविधा यह थी कि समुदायों को राजनीतिक रूप से मान्यता देने के लिए एक संवैधानिक तरीका खोजा जाए और साथ ही राष्ट्रीय एकता और एक समावेशी लोकतांत्रिक संरचना को बढ़ावा दिया जाए। तेजानी का तर्क है कि इस दुर्दशा के बारे में आगे की बहस ने आरक्षण के उद्देश्य पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आरक्षण भारत की विविधता का जश्न मनाने का एक तरीका था या यह सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति का एक साधन था?

आरक्षण पर अम्बेडकर के विचार

अपने 1936 के निबंध द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, अंबेडकर ने तर्क दिया कि "जाति श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है"। इसलिए, अल्पसंख्यक प्रश्न के साथ-साथ, अंबेडकर को एक ऐसे संविधान की परिकल्पना करने की परेशानी का भी सामना करना पड़ा जो एक संस्था के रूप में जाति के उन्मूलन की गारंटी देगा और निचली जातियों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।

माधव खोसला अपनी पुस्तक इंडियाज़ फाउंडिंग मोमेंट में लिखते हैं कि अंबेडकर ने जाति प्रश्न को तीन तरीकों से देखा। सबसे पहले, संवैधानिक संरक्षण और आरक्षण की आवश्यकता वाले समूहों की पहचान करने के लिए 'पिछड़ेपन' को सिद्धांत के रूप में पेश करना। हालांकि, अंबेडकर ने 1948 में संविधान सभा में एक भाषण में इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की।

उन्होंने तर्क दिया कि जाति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से काम करती है। पंजाब में शूद्र वर्ण का एक समुदाय कर्नाटक में उसी जाति के समुदाय के समान सामाजिक-आर्थिक स्तर पर नहीं हो सकता है। इसलिए, संवैधानिक संरक्षण के लिए समुदायों की सूची तैयार करते समय समुदाय की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से संबंधित पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अम्बेडकर ने यह कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया।

खोसला का तर्क है कि पिछड़ेपन को मूल्यांकन के साधन के रूप में पेश करना भी अल्पसंख्यक प्रश्न पर कई पदों को समेटने का अंबेडकर का तरीका था। वह लिखते हैं, “पिछड़ेपन पर ध्यान देने से पता चलता है कि कोई विशेष समूह पहचान नहीं थी जिसे संविधान संरक्षित करना चाहता था। अम्बेडकर के लिए, "पिछड़ेपन" की अवधारणा सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट समुदायों को शामिल करने के साथ अवसर की समानता को समेट सकती है।

दूसरे, 'पिछड़ेपन' मूल्यांकन मानदंड की शुरूआत ने जाति के साथ-साथ वर्ग की स्थिति को भी रेखांकित किया। आरक्षण की कोई भी योजना अवसर की समानता के सिद्धांत पर संचालित होगी। उदाहरण के लिए, पद के लिए पात्र सभी लोगों के लिए जगह बनाने के लिए आरक्षण को सीमित संख्या में सीटों तक सीमित करना होगा।

संयुक्त प्रांत से निर्वाचित सामाजिक कार्यकर्ता हृदय नाथ कुंजु ने इस विशेष तर्क पर अम्बेडकर का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "किसी वर्ग को, चाहे आप उसे अल्पसंख्यक कहें या पिछड़ा, केवल इस आधार पर सुरक्षा दी जा सकती है कि वह पिछड़ा है और अगर उसे अपने ऊपर छोड़ दिया गया तो वह अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ होगा।"

तीसरा, पिछड़ेपन की अवधारणा ने कुछ मायनों में इस सवाल का भी समाधान किया कि क्या आरक्षण सामाजिक मुक्ति के लिए था या भारत की विविधता को उजागर करने के लिए था। अम्बेडकर की नीतियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े समूहों की सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति है।

आरक्षण के मानदंडों और अल्पसंख्यक प्रश्न के समाधान के प्रति व्यावहारिक होने के बावजूद, अंबेडकर अल्पसंख्यक प्रश्न को प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहे। "पिछड़े वर्गों" के साथ अल्पसंख्यकों के प्रतिस्थापन ने अल्पसंख्यक की परिभाषा और कई नेताओं द्वारा सामने रखी गई विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए कोई समाधान नहीं दिया।

आरक्षण के वर्तमान प्रावधान

संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान किया. अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट के पहले मसौदे में एससी और एसटी के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की सिफारिश करने के बावजूद, इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों पर विचार नहीं किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभ में आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था, लेकिन तब से इसे हर साल नवीनीकृत किया जाता रहा है। यहां तक ​​कि ईसाई और मुस्लिम एससी और एसटी समुदायों को भी आरक्षण नहीं है।

विभाजन ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण न देने के निर्णय को प्रभावित किया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1949 में पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक विशेष उप-समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

समिति में नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, केएम मुंशी और अंबेडकर शामिल थे। पैनल ने सोचा कि देश में स्थितियां इस हद तक बदल गई हैं कि “स्वतंत्र भारत और वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में यह उचित नहीं रह गया है कि मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों या किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए सीटें आरक्षित की जाएं।”

उनका मानना ​​था कि धार्मिक समुदायों के लिए आरक्षण से "कुछ हद तक अलगाववाद हो सकता है और यह एक हद तक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के विपरीत है।" उनका मानना ​​था कि धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थान बनाए रखने के अधिकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे। हालाँकि, सलाहकार समिति इस बात पर सहमत हुई कि "अनुसूचित जातियों की विशिष्ट स्थिति के कारण उन्हें मूल रूप से तय किए गए दस साल की अवधि के लिए आरक्षण देना आवश्यक हो जाएगा।"

अंबेडकर ने जाति से परे समाज बनाने की एक विधि के रूप में पिछड़ेपन और आरक्षण की अवधारणा को पेश करके जाति प्रश्न पर कई स्थितियों को हल करने का प्रयास किया। हालाँकि, जैसा कि राजनीतिक सिद्धांतकार सुदीप्त कविराज कहते हैं, "हम एक ऐसे ढांचे से आगे बढ़ गए हैं जो जाति से परे समानता को मान्यता देता है जहां समानता-आधारित दावे जाति के माध्यम से किए जाते हैं"।

लेख के स्रोत- 

Bader, Zubair Ahmad. ‘Difference and Reservation: A Reading of the Constituent Assembly Debates’. History and Sociology of South Asia 10, no. 1 (January 2016): 74–94. https://doi.org/10.1177/2230807515600088.

Bajpai, Rochona. ‘Constituent Assembly Debates and Minority Rights’. Economic and Political Weekly 35, no. 22 (2 June 2000): 1837–45.

Constituent Assembly Debates Vol. 5. Government of India.

Constituent Assembly Debates Vol.2. Government of India.

Hasan, Zoya. Politics of Inclusion: Castes, Minorities and Affirmative Action. Oxford India paperb. Oxford India Paperbacks. Oxford: Oxford Univ. Press, 2011.

Jaffrelot, Christophe. Religion, Caste and Politics in India. Reprint. Delhi: Primus Books, 2011.

Khosla, Madhav. India’s Founding Moment: The Constitution of a Most Surprising Democracy. Cambridge, Massachusetts London, Englang: Harvard University Press, 2020.

Sitapati, Vinay. ‘Reservations’. In The Oxford Handbook of the Indian Constitution, edited by Sujit Choudhry, Madhav Khosla, and Pratap Bhanu Mehta, 1st ed., 720–41. Oxford University Press, 2017. https://doi.org/10.1093/law/9780198704898.003.0040.

Tejani, Shabnum. ‘Between Inequality and Identity: The Indian Constituent Assembly Debates and Religous Difference, 1946-50’. In The Indian Constituent Assembly: Deliberations on Democracy, edited by Udit Bhatia, South Asia edition 2018. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.

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