यूपी में दलित महिला से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास, बिहार में महिला शिक्षक की पिटाई

गांव का ही आसिम पीड़िता को अमरूद के बाग में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसकी अश्लील फोटो भी खींच ली। वायरल करने के नाम पर उसे धमकी दी।
यूपी में दलित महिला से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास, बिहार में महिला शिक्षक की पिटाई

नई दिल्ली। दलित महिला से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। 

दुष्कर्म का यह मामला यूपी के रामपुर जिले के शहजादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी व्यक्ति ने तीन जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि गांव का ही आसिम उसकी पत्नी को अमरूद के बाग में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसकी अश्लील फोटो भी खींच ली। वायरल करने के नाम पर उसे धमकी दी।

पुलिस ने विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी पांडेय ने आरोपी के खिलाफ कई सुबूत पेश किए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। 

बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज एससी-एसटी पीएन पांडेय ने आसिम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

दलित महिला शिक्षक की पिटाई

बिहार के कादिरगंज ओपी क्षेत्र में स्थित आंती पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, नथनपुरा की प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी देवी के साथ एक युवक ने शराब के नशे में गाली-गलौज व मारपीट की। 

घटना जिले के कादिरगंज ओपी क्षेत्र में स्थित आंती पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, नथनपुरा की प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी देवी के साथ एक युवक ने शराब के नशे में गाली-गलौज व मारपीट की। घटना मंगलवार को विद्यालय परिसर में घटी बतायी जाती है। प्रधानाध्यापिका दलित परिवार से बतायी जाती हैं व आंती की रहने वाली हैं। आरोप है कि विद्यालय अवधि में नथनपुरा गांव के उदय नारायण सिंह के पुत्र ऋषिराज सिंह उर्फ मोछू विद्यालय में शराब के नशे में पहुंचा और प्रधानाध्यापिका के साथ अमर्यादित व्यवहार करने लगा। इस बीच प्रधानाध्यापिका ने अपने पति व पुत्र को फोन पर घटना की जानकारी दी। 

जानकारी मिलने पर पुत्र साहिल अपनी मां के बचाव के लिए वहां पहुंचा तो आरोपित ने उसके साथ भी मारपीट की। इस बीच उसने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर प्रधानाध्यापिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। प्रधानाध्यापिका का आरोप है कि आरोपित एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वह उसे कभी भी जानमाल का नुकसान पहुंचा सकता है।

दर्ज की गयी प्राथमिकी

थानाधिकारी नीरज कुमार के मुताबिक प्रधानाध्यापिका द्वारा घटना की जानकारी मिलनेपर पुलिस स्कूल पहुंची। उस वक्त तक आरोपित वहां से निकल गया था। इस मामले में प्रधानाध्यापिका के आवेदन पर आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। अनुसंधान में मामले का खुलासा हो सकेगा। इधर, प्रधानाध्यापिका ने मामले की शिकायत शिक्षा विभाग व अन्य वरीय पदाधिकारियों से की है और आरोपित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि घटना के बाद विद्यालय में दहशत का माहौल है।

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