'अलग-अलग धर्म के बालिगों का लिव-इन में रहना गुनाह नहीं', इलाहाबाद HC ने प्रेमी जोड़े को दी सुरक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: 'अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं, अपनी पसंद से जीने का सबको है मौलिक अधिकार।'
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि अलग-अलग धर्मों के लोगों का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है और न ही किसी कानून के तहत इस पर कोई पाबंदी लगाई गई है। अदालत ने महिला के परिवार से सुरक्षा की मांग करने वाले एक जोड़े की याचिका को स्वीकार करते हुए यह राहत दी है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के संबंधों के कारण किसी भी भारतीय नागरिक से उसके मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। साथ ही, यह भी जोर देकर कहा गया कि जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने यह अहम निर्देश सोनभद्र के एक लिव-इन कपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस प्रेमी जोड़े ने अदालत से गुहार लगाई थी कि महिला के परिवार वालों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में दखलंदाजी करने से रोका जाए।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने अपनी मर्जी से एक अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने का फैसला किया था। हालांकि, उन्हें लगातार लड़की के परिजनों से अपनी जान का खतरा सता रहा था। जोड़े का दावा है कि उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस से भी संपर्क किया था, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत इन याचिकाकर्ताओं को हिंदू या मुस्लिम के रूप में नहीं देखती है। इसके बजाय, उन्हें दो बालिग व्यक्तियों के रूप में देखा जा रहा है जो अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद से काफी समय से शांति तथा खुशी से एक साथ रह रहे हैं।

न्यायाधीश ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिली जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी की रक्षा करना अदालतों का परम कर्तव्य है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म की परवाह किए बिना अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का पूरा अधिकार है, और यह उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है।

हाईकोर्ट ने 18 मार्च को दिए गए अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि किसी भी व्यक्ति के निजी संबंधों में दखल देना उन दो व्यक्तियों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार में एक गंभीर अतिक्रमण माना जाएगा।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जोड़े के इस तरह एक साथ रहने को लेकर पुलिस में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

अदालत ने जोड़े को यह छूट दी है कि यदि विपक्षी दल या उनके किसी सहयोगी द्वारा उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वे अपनी शिकायत लेकर तुरंत पुलिस अधिकारियों के पास जा सकते हैं। इसके साथ ही, पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे मामले और जोड़े की उम्र की जांच करें।

कोर्ट ने पुलिस को युगल द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच करने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का भी आदेश दिया है।

अंत में उच्च न्यायालय ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट और इस अदालत ने पहले भी यह तय किया है कि लिव-इन रिलेशनशिप न तो प्रतिबंधित है और न ही किसी कानून के तहत दंडनीय है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा 2021 के अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि किसी अंतरधार्मिक जोड़े का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

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