मध्य प्रदेश: बाल कल्याण समिति के सदस्य पर दलित विधवा महिला से बलात्कार का आरोप, मामला दर्ज

मध्य प्रदेश: बाल कल्याण समिति के सदस्य पर दलित विधवा महिला से बलात्कार का आरोप, मामला दर्ज

भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के आंकड़े के अनुसार भी एमपी में महिलाओं पर अत्याचार काफी बढ़े थे। ताजा मामला प्रदेश के छतरपुर जिले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य द्वारा दलित महिला से दुष्कर्म का सामने आया है जिसकी शिकायत पीड़िता ने महिला थाने में की है। पुलिस ने मामले में बलात्कार सहित एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

क्या है पूरा मामला?

छत्तरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र की रहने वाली विधवा दलित महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आई। महिला के द्वारा पुलिस में कई गई शिकायत के अनुसार बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य सौरभ भटनागर ने महिला की मौसेरी बहन की खोज कराने के बहाने विधवा महिला के घर अक्सर आते जाते थे। सीडब्ल्यूसी सदस्य ने इसी बीच महिला के साथ बलात्कार किया। शिकायत के अनुसार महिला घर में मासूम बच्चे के साथ अकेली थी। पीड़िता ने अपनी आपबीती परिवार को सुनाई और परिवार की मदद से महिला थाने पहुंची जहां उसकी शिकायत पर सीडब्ल्यूसी सदस्य के खिलाफ दुष्कर्म एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीएसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि, ओरछा रोड थाना क्षेत्र में रहने वाली विधवा महिला ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि, बाल कल्याण समिति के सदस्य सौरभ भटनागर ने उसके साथ रेप किया है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी सीडब्ल्यूसी के सदस्य सौरभ भटनागर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 450, 506 एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

पीड़िता ने पुलिस को बताई आपबीती

पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की आपबीती सुनाई। शहर के ओरछा रोड थाने के पास एक कमरे में रहने वाली विधवा महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति की मौत 2017 में हो गई थी। जिससे वह अपनी मां के साथ रहती थी। महिला बेटे की परवरिश के लिए एक छोटी सी दुकान [गुमटी] चलाती है और इसी से मिले थोड़े-बहुत बचत से उसका घर चल रहा था। पीड़िता ने बताया कि हाल ही में उसकी मौसेरी बहन भाग गई थी। महाराजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मौसेरी बहन की भाग जाने के कारण वह अपनी मां के साथ सीयूसी सेंटर शिकायत करने गई थी। इसी दौरान सीडब्ल्यूसी सदस्य सौरभ भटनागर से उसकी मुलाकात हुई। सौरभ ने मौसेरी बहन का पता लगवाने में मदद का आश्वासन दिया तभी से वह महिला की गुमटी में आने जाने लगा।

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पीड़िता के मुताबिक 11 मार्च को रात करीब 8:30 बजे जब वह अपने गुमटी में दुकान चला रही थी तभी सौरभ भटनागर कार से आया और दुकान से सिगरेट लेने के बाद पीने के लिए पानी मांगा जैसे ही महिला ने पानी दिया तब आरोपी सौरभ ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया। सौरफ भटनागर ने जाते समय महिला को धमकी भी दी, और इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

रेप के मामले में तीसरे स्थान पर है एमपी

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 3,04,066 केस दर्ज किए गए थे। इनमें 10 फीसदी यानी 30,673 अपराध सिर्फ महिलाओं के साथ ही किए गए हैं। साल 2020 में यहां 2,83,881 केस दर्ज हुए थे। इस लिहाज से साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 5036 केसों की बढ़ोतरी हुई थी। रेप और गैंगरेप के बाद हत्या के केस में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। एक साल में प्रदेश में 35 ऐसे केस दर्ज किए गए, जिसमें पीड़िता के साथ रेप कर उसकी हत्या की गई। 48 केस के साथ यूपी पहले स्थान पर है। असम में ऐसे 46 केस सामने आए। 

बच्चों के साथ भी बढ़ रही हैं घटनाएं 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए है। 2021 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 19,173 केस दर्ज किए गए है जो कि देश में सबसे अधिक है। एनसीआरबी के पिछले सालों के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साल दर साल बच्चों के खिलाफ अपराधों में लगातार वृद्धि दर्ज की है। 2011से 2021में बच्चों के खिलाफ अपराध में 337% फीसदी की वृद्धि दर्ज है। मध्य प्रदेश में 2011 में कुल मामलों की संख्या 4,383 थी जो 2021 में 19,173 हो गई है।

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