Supreme Court Staff Recruitment: ओबीसी को भी मिलेगा आरक्षण, नियमों में संशोधन

सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ भर्ती में शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टाफ की भर्ती में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया है। यह फैसला हाल ही में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए स्टाफ भर्ती में आरक्षण लागू करने के निर्णय के बाद लिया गया है।

इसके अलावा, शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स (कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट) रूल्स, 1961 में संशोधन के जरिए किया गया है। 3 जुलाई को जारी अधिसूचना में अनुच्छेद 146(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नियम 4A को प्रतिस्थापित किया है।

संशोधित नियम 4A इस प्रकार है :

“अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के पदों की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं के अनुरूप होगा। यह उन पदों के वेतनमान के समकक्ष वेतनमान वाले पदों के लिए लागू होगा, जो अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, और इसमें मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन या अपवाद शामिल हो सकता है।”

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