राज्यसभा: ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को शामिल करने पर विपक्ष का वॉकआउट, भाजपा ने की व्यापक समीक्षा की मांग

राज्यों द्वारा मुसलमानों को ओबीसी कोटे में शामिल करने के विरोध में राज्यसभा में भारी हंगामा, व्यवस्था का प्रश्न उठाने का मौका न मिलने पर विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट।
Muslim OBC Reservation, Rajya Sabha Walkout
राज्‍यसभा: मुस्लिम OBC आरक्षण पर भारी बवाल, विपक्ष का वॉकआउट
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नई दिल्ली: सोमवार को राज्यसभा में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के. लक्ष्मण ने कुछ राज्यों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन राज्यों में मुसलमानों को इस श्रेणी में शामिल करके आरक्षण प्रणाली का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

लक्ष्मण ने सरकार से ऐसी प्रथाओं की गहन समीक्षा करने की मांग करते हुए स्पष्ट किया कि सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

भाजपा सांसद द्वारा शून्य काल के दौरान यह विषय उठाए जाने के बाद विपक्षी दल अपना पक्ष रखना चाहते थे। विपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न (पॉइंट ऑफ ऑर्डर) उठाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें इसका अवसर नहीं दिया गया तो उन्होंने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने कहा कि विपक्षी दल किसी भी तरह की सार्थक चर्चा या बहस में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं।

अपने संबोधन में के. लक्ष्मण ने राज्यवार आंकड़े पेश करते हुए बताया कि कर्नाटक में पूरी मुस्लिम आबादी को एक ही जाति मानकर उन्हें 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल में लगभग 97 प्रतिशत मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची का हिस्सा बना दिया गया है। तमिलनाडु का जिक्र करते हुए उन्होंने सदन को बताया कि वहां 95 प्रतिशत मुसलमान ओबीसी सूची के दायरे में आते हैं और पिछड़े मुसलमानों के लिए अलग से 3.5 प्रतिशत का कोटा तय किया गया है।

अन्य दक्षिणी राज्यों की स्थिति पर भी सांसद ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि केरल में मुसलमानों को ओबीसी सूची में एक जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और उनके आरक्षण का दायरा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर सीधे 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

तेलंगाना के मामले में लक्ष्मण ने दावा किया कि ओबीसी सूची में शामिल मुसलमानों के अतिरिक्त, वहां की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विशेष रूप से मुसलमानों के लिए अलग से 4 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इन सभी तथ्यों का हवाला देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से धर्म आधारित आरक्षण की इस पूरी व्यवस्था की तुरंत और व्यापक समीक्षा करने का आग्रह किया है।

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