टॉयलेट सफाई, मारपीट और धमकी... लखनऊ के इस स्कूल में 'जेलर' बनी वार्डन छात्राओं पर क्यों ढा रही थी कहर?

जिलाधिकारी के आदेश पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट के बाद हुई बड़ी कार्रवाई, आरोपी वार्डन पर BNS और किशोर न्याय अधिनियम के तहत FIR दर्ज।
Lucknow School Warden, Girls School Harassment.
स्कूल वार्डन की दरिंदगी, छात्राओं से उत्पीड़न पर FIR दर्ज(Ai Pic)
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक लड़कियों के स्कूल की वार्डन पर छात्राओं को धमकाने, परेशान करने और उनके साथ मारपीट करने के गंभीर आरोपों के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच के बाद वार्डन को उसकी सेवा से बर्खास्त करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

यह मामला तब सामने आया जब कुछ दिन पहले स्कूल की कई छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ 'समाधान दिवस' के अवसर पर जिलाधिकारी (DM) विशाक जी से मिलीं। उन्होंने वार्डन पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कुछ तस्वीरें भी सबूत के तौर पर पेश कीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से आरोपी वार्डन को पद से हटाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के कार्यालय से संबद्ध कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। समिति ने रविवार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद संविदा पर कार्यरत वार्डन की सेवा समाप्त करने का नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) सुनील कुमार कनौजिया की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि जांच के दौरान कई लड़कियों ने आरोप लगाया कि वार्डन छात्रावास में सामान बांटने में जानबूझकर उनके साथ भेदभाव करती थी। इतना ही नहीं, वह छोटी-छोटी बातों पर छात्राओं से मारपीट करती और अभद्र भाषा का प्रयोग भी करती थी।

पीड़ित छात्राओं ने यह भी खुलासा किया कि वार्डन उन्हें धमकी देती थी कि अगर उन्होंने उसकी हरकतों की शिकायत किसी से की, तो वह उन्हें स्कूल से निकलवा देगी और आगे भी परेशान करेगी। छात्राओं का आरोप है कि वार्डन उनसे स्कूल परिसर और शौचालयों की सफाई करवाती थी। इसके अलावा, उन्हें रसोई के काम जैसे सब्जी काटना और रोटियां बेलने के लिए भी मजबूर किया जाता था।

थाना प्रभारी (SHO) दिलीप कुमार सिंह ने जानकारी दी कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। वार्डन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना), 351 (आपराधिक धमकी) और किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस संबंध में संपर्क करने पर खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए छात्रावास में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और गेट पर प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवान तैनात हैं।

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