मुजफ्फरनगर: महिला सुरक्षा का दम भरने वाली युपी पुलिस महिलाओं का ही शोषण कर रही है। ऐसा ही एक मामला प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से सामने आया है। पूर्व में तैनात एक दारोगा पर एक दलित महिला से कथित रूप से बलात्कार करने और उसे धमकाने का आरोप लगा है। मामले की जांच के आदेश दिये गये हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि सोमवार को भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव की एक दलित महिला ने उनसे मुलाकात करके पूर्व में मुजफ्फरनगर की सीकरी पुलिस चौकी में तैनात रहे दारोगा अजय बालियान पर बलात्कार करने और धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि महिला का आरोप है कि वह 2019 में अपने रिश्तेदारों से सम्पत्ति के विवाद को लेकर सीकरी पुलिस चौकी गयी थी जहां उसकी मुलाकात दारोगा अजय बालियान से हुई थी।
अभिषेक सिंह के अनुसार शिकायकर्ता का कहना है कि बालियान ने काम कराने के बहाने उससे बलात्कार किया और घटना का वीडियो भी बना लिया। महिला ने शिकायत में कहा कि बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दिसम्बर 2023 तक वह इसी तरह उसका यौन शोषण करता रहा।
सिंह ने बताया कि मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) संजय सिंह को सौंपी गयी है तथा जांच में दोषी पाये जाने पर आरोपी दारोगा के खिलाफ आगे की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बालियान इस वक्त मेरठ में तैनात है।
विशेष जज पॉक्सो एक्ट रामदयाल की विशेष कोर्ट ने दलित बच्ची से छेड़छाड़ करनेके दोषी कबाड़ी को सश्रम चार वर्ष कैद की सजा सुनायी। विशेष कोर्ट ने उसपर आठ हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता के मां-बाप को देने के आदेश हैं।
विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि लखनऊ थाना कैंट में दलित महिला ने रिपोर्ट दर्जकरायी थी। उसका पति 16 जून 2014 को काम करने गया था। दिन के करीब 11 बजे महिला पड़ोस के घर में गयी थी। आरोप था कि तभी मोहनपुर के वार्ड पांच निवासी कबाड़ी इरशाद अपने ठेले सेक बाड़ा खरीदनेआया। इस दौरान वह बच्ची को खिड़की के पास बुलाकर उससे छेड़छाड़ करनेलगा। वह जब पहुंची तो मौके से भाग गया। कैंट पुलिस ने इरशाद के खिलाफ एससी/एसटी और पॉक्सो एक्ट मेंएफआईआर दर्जकर उसेजेल भेजा था।
द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.