"मुझे कोलड्रिंक में मिलाकर कुछ पिला दिया, बेसुध हो गई, इसके बाद दारोगा ने रेप किया" - दलित रेप पीड़िता

प्रयागराज में दलित महिला से रेप की घटना, आरोपी दारोगा सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज.
आरोपी दारोगा
आरोपी दारोगा

उत्तर प्रदेश। "मैं नशे से बेसुध हो गई थी। दारोगा ने मेरे साथ रेप किया"...यह शब्द यूपी के प्रयागराज में मदद के लिए पुलिस के पास गई दलित महिला के हैं, जिसके साथ एक दारोगा सहित तीन पुलिसकर्मियों ने रेप किया। 35 वर्षीय महिला फोन पर लगातार आ रही धमकी भरी कॉल की शिकायत करने थाने गई थी। घटना का वीडियो वायरल होने पर सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी 42 वर्षीय सब-इंस्पेक्टर सुधीर पांडे को निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। महिला अज्ञात कॉलर के धमकी भरे कॉल का मामला लेकर उसके पास पहुंची थी।

प्रयागराज के एसीपी सुधीर कुमार ने कहा कि आरोपी सब-इंस्पेक्टर सुधीर पांडेय को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं।

प्रयागराज जिले के सरायममरेज थाना क्षेत्र स्थित मधईपुर निवासी 35 वर्षीय महिला अनुसूचित जाति समाज से आती है। महिला ने द मूकनायक प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए बताया, 'मैं (19 सितंबर 2023) मंगलवार को शिकायत लेकर जंघई चौकी इंचार्ज के पास गई थी। मुझे पिछ्ले कई दिनों से कोई अनजान व्यक्ति फोन कर अश्लील बातें करता और धमकाता था।'

'दरोगा ने मुझसे प्रार्थना पत्र लेकर वापस घर भेज दिया। 21 सितंबर की शाम 6 बजे दरोगा ने मुझे फोन कर बताया कि मुझे फोन करने वाले व्यक्ति की जानकारी हो गई है,उसे गिरफ्तार करने चलना है। पुलिस चौकी पर आ जाओ। मैं चौकी चली गई। पीड़िता द मूकनायक प्रतिनिधि से बताती है।

महिला आरोप लगाते हुए कहती है -' जैसे ही पुलिस चौकी पहुंची मुझे लेकर दरोगा व 3 सिपाही निजी कार से भदोही के रास्ते की ओर चले। दुर्गागंज बाईपास पर ही दरोगा सुधीर पांडेय अपनी कार (UP32JN0573) में बैठे थे। सुधीर पांडेय ने जबरजस्ती खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और मुझे दुर्गागंज के पास कोल ड्रिंक - जबर्दस्ती पिलाया। इसके बाद में बेसुध हो गई। इसके बाद मेरे साथ रेप किया गया। मैं सबकुछ महसूस कर रही थी, लेकिन खुद को बचा नहीं पा रही थी।'

महिला ने आगे बताया, 'शराब के नशे में धुत सुधीर पांडेय रेप करने के बाद जब वापस प्रयागराज लौट रहे थे। तभी गौरा थाना दुर्गागंज जनपद भदोही के पास कार अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से टकरा गई। इसमें मुझे भी चोट लगी। घटना को छिपाने के लिए सुधीर पांडेय ने अर्जुन, सभाजीत पुत्रगण राजपति व सन्तोष पांडेय पुत्र शमभूनाथ से जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद मैं डर और सदमे के कारण घर से नही निकल रही थी। मैंने 25 सितम्बर को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।'

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

सब इंस्पेक्टर सुधीर पांडेय के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहरीला पदार्थ देना), 354-डी (पीछा करना), 376(बलात्कार), 506(आपराधिक धमकी) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार अर्जुन, सभाजीत और संतोष पर भी केस दर्ज किया गया है।

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