MP: दलित प्रोफेसर पर RSS जॉइन करने का दबाव, हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए

डॉ. चौधरी ने पुलिस और एसपी कार्यालय में शिकायत की, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
MP: दलित प्रोफेसर पर RSS जॉइन करने का दबाव, हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए
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भोपाल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के दलित प्रोफेसर डॉ. रामजस चौधरी पर पजानलेवा हमला और नौकरी से अवैधानिक बर्खास्तगी का मामला हाईकोर्ट, जबलपुर तक पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने सीधी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को आदेश दिया कि सात दिनों के भीतर सभी आरोपियों पर आपराधिक कार्यवाही की जाए।

जानिए क्या है मामला?

डॉ. रामजस चौधरी, जो सीधी जिले के एक कॉलेज में वाणिज्य विभाग के गेस्ट फैकल्टी थे, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका (क्रमांक 488/2025) दायर कर आरोप लगाया कि कॉलेज की प्राचार्य गीता भारती और उनके पति एस.आर. भारती समेत 20 लोगों ने स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सदस्यता लेने और उनके कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग करने का दबाव बनाया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उनके साथ दुर्व्यवहार, किया गया और उन्हें बाथरूम में बंद करने जैसी घटनाएं हुईं।

डॉ. चौधरी ने पुलिस और एसपी कार्यालय में शिकायत की, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

बर्खास्तगी का आरोप

डॉ. चौधरी ने बताया कि जब उन्होंने आरोपियों की बात नहीं मानी, तो कॉलेज में उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इस घटना के बाद, कॉलेज प्राचार्य ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। शिकायत वापस न लेने पर, उन्हें 10 दिसंबर 2024 को अवैधानिक रूप से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

हालांकि, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त ने इस बर्खास्तगी को अवैध ठहराते हुए 17 जनवरी 2025 को डॉ. चौधरी को पुनः बहाल कर दिया।

याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने डॉ. चौधरी का पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सीधी पुलिस अधीक्षक सात दिनों के भीतर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।

डॉ. चौधरी ने अपनी याचिका में कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें कॉलेज प्राचार्य गीता भारती, उनके पति एस.आर. भारती, सहायक अध्यापक राजकिशोर तिवारी, संदीप कुमार शर्मा, विपेंद्र द्विवेदी, डॉ. सुरेश तिवारी, और अन्य आरएसएस कार्यकर्ता शामिल हैं।

द मूकनायक से बातचीत करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया, दलित प्रोफेसर डॉ. रामजस चौधरी पर आरएसएस की सदस्यता न लेने के कारण हमले और अवैध बर्खास्तगी के मामले में हाईकोर्ट ने सीधी एसपी को सात दिनों के भीतर आरोपियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। डॉ. चौधरी ने कॉलेज प्राचार्य गीता भारती और 19 अन्य लोगों पर दबाव बनाने और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। उच्च शिक्षा विभाग ने उनकी बर्खास्तगी को अवैध ठहराकर बहाल किया, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

डॉ. चौधरी ने द मूलनायक से बातचीत में कहा, “मुझसे आरएसएस की सदस्यता लेने और उनके कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग देने का दबाव बनाया गया। जब मैंने इनकार किया, तो मुझ पर हमला किया गया। मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुझे न्याय की उम्मीद है।”

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