
तमिलनाडु: ईरोड जिले के पेरुंदुरई से भेदभाव का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दलित जोड़े के विवाह समारोह (रिसेप्शन) के लिए मैरिज हॉल किराए पर देने से इनकार करने पर पुलिस ने हॉल के मालिक के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। पेरुंदुरई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
इस मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई उसी इलाके की रहने वाली 45 वर्षीय दलित महिला के. रानी की शिकायत के आधार पर की गई है। आरोपी की पहचान पेरुंदुरई निवासी 45 वर्षीय सी. रवि के रूप में हुई है, जो अन्ना सिलाई के पास एक छोटा मैरिज हॉल चलाता है। इस पूरी घटना की शुरुआत फरवरी के अंतिम सप्ताह में हुई थी, जब रानी अपने छोटे बेटे की शादी के रिसेप्शन के लिए बुकिंग करने रवि के पास गई थीं। उस समय रवि ने हॉल खाली होने की बात कहते हुए इसे किराए पर देने के लिए अपनी सहमति दे दी थी।
स्थिति तब बदल गई जब 3 मार्च को रानी एडवांस पेमेंट देने के लिए मैरिज हॉल के कार्यालय पहुंचीं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पैसे के लेन-देन के दौरान रवि ने महिला से उसकी जाति के बारे में पूछताछ की। जैसे ही हॉल मालिक को यह पता चला कि रानी दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, उसने तुरंत अपना फैसला बदल लिया और उन्हें अपना हॉल देने से साफ इनकार कर दिया।
इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करने के बाद, रानी ने उसी शाम पेरुंदुरई पुलिस स्टेशन जाकर अपनी आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन रवि के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया और उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। हालांकि, पुलिस की पूछताछ के दौरान ही रवि का ब्लड प्रेशर अचानक काफी बढ़ गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में उसे पेरुंदुरई के ही एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल में भर्ती रवि के स्वास्थ्य में जैसे ही सुधार होगा, उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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