छेड़छाड़ का विरोध किया… और मार दिया गया! दलित किसान को 17 साल बाद मिला इंसाफ

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 2008 में दलित किसान साहेब सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अब SC/ST कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
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न्याय विभागसांकेतिक तस्वीर
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मैनपुरी (आगरा): करीब 17 साल बाद दलित किसान साहेब सिंह की हत्या के मामले में बुधवार को मैनपुरी स्थित एक विशेष SC/ST कोर्ट ने मुख्य आरोपी आनंद कुमार (48) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, 22 दिसंबर 2008 को मैनपुरी के गंगसी गांव में साहेब सिंह और उनके बेटे अशोक खेत से लौट रहे थे, तभी उन पर पड़ोसी आनंद कुमार, उसके पिता मुन्नालाल राय और चाचा हरि प्रकाश ने लाठियों और भारी सामान से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान साहेब सिंह की मौत हो गई थी।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (ADGC) एमपी सिंह ने बताया कि साहेब सिंह ने अपनी बहू से छेड़छाड़ की शिकायत पड़ोसी के बेटे आनंद कुमार के खिलाफ की थी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में तनाव बढ़ गया था, जो इस हिंसक हमले की वजह बना।

साहेब सिंह की पत्नी की शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने जातिसूचक गालियां भी दी थीं और अन्य लोगों को भी उकसाया था। पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 302 (हत्या) और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी।

ट्रायल के दौरान आरोपी मुन्नालाल और हरि प्रकाश की मौत हो चुकी है। मुख्य आरोपी आनंद कुमार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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