चेन्नई: लड़की से मिलने गए दलित किशोर को निर्वस्त्र कर पीटा, पूर्व BJP नेता समेत दो भाई गिरफ्तार

चेन्नई में 17 साल के दलित लड़के से बर्बरता, लड़की से दोस्ती की मिली सजा। कपड़े उतारकर पीटा, जातिसूचक गालियाँ दीं। पूर्व बीजेपी नेता और उसके भाई पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज।
चेन्नई: लड़की से मिलने गए दलित किशोर को निर्वस्त्र कर पीटा, पूर्व BJP नेता समेत दो भाई गिरफ्तार
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चेन्नई: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक 17 वर्षीय दलित किशोर के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अपनी दोस्त से मिलने गए इस किशोर को न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसे निर्वस्त्र कर जातिसूचक गालियाँ भी दी गईं। इस मामले में सचिवालय कॉलोनी पुलिस ने शुक्रवार, 12 सितंबर को दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक बीजेपी का पूर्व पदाधिकारी बताया जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सर्वाणन और उसके भाई लोगेश के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्वाणन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का पूर्व पदाधिकारी रह चुका है। यह पूरी घटना तब हुई जब पीड़ित किशोर अपनी एक दोस्त से मिलने उसके रिश्तेदार के घर गया था। लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सर्वाणन को बुला लिया।

पीड़ित लड़का अनुसूचित जाति (SC) के हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से है, जबकि लड़की अति पिछड़ा वर्ग (MBC) की वन्नियार समुदाय से है। दोनों कई सालों से एक-दूसरे के दोस्त थे। बाद में दोनों के स्कूल अलग-अलग हो गए, लेकिन वे सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

आरोपियों ने की क्रूरता की हदें पार

आरोप है कि जब लड़का अपनी दोस्त से मिलने पहुंचा, तो सर्वाणन और लोगेश ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने पहले किशोर के कपड़े उतारे और फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पुलिस ने यह भी बताया कि हमले के दौरान सर्वाणन ने पीड़ित के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे अपमानित किया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए किशोर का इलाज फिलहाल किलपौक मेडिकल कॉलेज (KMC) अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई

इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सचिवालय कॉलोनी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(b) (अश्लील कृत्य), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 109(1) (हत्या का प्रयास) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है।

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