बरेली: सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर दलित किशोर का अपहरण, नग्न कर पीटा और बनाया वीडियो; 3 गिरफ्तार

सोशल मीडिया विवाद में अमानवीयता: 16 वर्षीय दलित किशोर को गनपॉइंट पर अगवा कर निर्वस्त्र पीटने का आरोप, वीडियो वायरल होने पर 3 गिरफ्तार
Dalit Boy Assault in Bareilly
बरेली में सोशल मीडिया विवाद पर दलित लड़के को निर्वस्त्र कर पीटा। वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार।(Ai फोटो)
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बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ सोशल मीडिया पर हुई मामूली कहासुनी का अंजाम एक 16 वर्षीय दलित किशोर को भयानक यातना के रूप में भुगतना पड़ा। आरोप है कि मनबढ़ों ने बंदूक की नोक पर किशोर का अपहरण किया, उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा और दहशत फैलाने के लिए इस पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। हालांकि मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रविवार को दो नाबालिगों समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि दो अन्य अभी फरार हैं।

31 दिसंबर की रात की खौफनाक घटना

यह वारदात 31 दिसंबर की रात को हुई, लेकिन इसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। पीड़ित की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, उनका बेटा (जो एक दिहाड़ी मजदूर का पुत्र है) रात में टहलने के लिए घर से बाहर निकला था। तभी बाइक सवार आरोपी वहां पहुंचे और हथियारों के बल पर उसे अगवा कर लिया। वे उसे पास ही स्थित एक तालाब के किनारे सुनसान जगह पर ले गए।

चाकू और तमंचे के बल पर बर्बरता

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास चाकू और फायरआर्म्स थे। उन्होंने सुनसान जगह पर किशोर के कपड़े उतरवाए और उसे नंगा कर लात-घूंसों से पीटा। पीड़ित को अपमानित करने और डराने के उद्देश्य से आरोपियों ने मारपीट का वीडियो भी बना लिया। किसी तरह जान बचाकर किशोर अपने घर पहुंचा और परिवार को अपनी आपबीती सुनाई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है।

सोशल मीडिया पर कमेंट बना विवाद की वजह

पुलिस की शुरूआती जांच में पता चला है कि इस रंजिश की मुख्य वजह सोशल मीडिया पर हुई बहस थी। आरोपियों ने दावा किया है कि पीड़ित ने उनमें से एक की बहन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे वे आक्रोशित थे। पुलिस ने बताया कि पीड़ित और आरोपी एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं।

पुलिस की कार्रवाई और एफआईआर

क्षेत्राधिकारी (CO) आशुतोष शिवम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) (अपहरण), 191(2) (दंगा), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), आईटी एक्ट की धारा 67B और एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की टीमें फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं।

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