अहमदाबाद: दलित युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, बोले जातिसूचक शब्द; 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

राणिप इलाके में पान की दुकान पर मामूली विवाद के बाद खूनी संघर्ष, पुलिस ने SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR.
चाकू से जानलेवा हमला
चाकू से जानलेवा हमला(सांकेतिक तस्वीर)
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अहमदाबाद: शहर के राणिप इलाके में शनिवार देर रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहाँ एक 25 वर्षीय दलित युवक की गर्दन पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद पीड़ित ने रविवार को राणिप पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

क्या है पूरा मामला?

पीड़ित की पहचान साहिल वाघेला के रूप में हुई है, जो राणिप में पिंक सिटी के सामने पुरुषोत्तमनगर के निवासी हैं और एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। सिविल अस्पताल में पुलिस को दिए गए अपने बयान में साहिल ने बताया कि घटना शनिवार रात करीब 10:30 बजे की है। वे बकरा मंडी के पास एक पान की दुकान पर गए थे, तभी वहां उनका सामना श्रवण ठाकोर, हर्षित ठाकोर और चार अन्य लोगों से हुआ।

जातिसूचक गालियां और चाकू से वार

आरोप है कि इन लोगों ने साहिल की सोसायटी में हुई किसी पुरानी घटना को लेकर उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिए। देखते ही देखते आरोपियों ने गालियां देनी शुरू कर दीं। साहिल का आरोप है कि उन्हें जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इसी हाथापाई के दौरान, मुख्य आरोपी श्रवण ने कथित तौर पर चाकू निकाला और साहिल पर हमला कर दिया। चाकू का वार उनकी गर्दन के बाईं ओर लगा।

आरोपी फरार, पीड़ित खतरे से बाहर

गर्दन से खून बहता देख साहिल ने शोर मचाया, जिससे घबराकर सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल साहिल ने तुरंत अपने दोस्तों और एक रिश्तेदार को फोन कर बुलाया। इसके बाद 108 एंबुलेंस के जरिए उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों द्वारा इलाज किए जाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

पुलिस कार्रवाई

राणिप पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दंगा करने, गैरकानूनी जमावड़ा, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने और शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही, आरोपियों पर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं।

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