नई दिल्ली: गेहूं की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं (प्रोसेसर) पर तत्काल प्रभाव से गेहूं का स्टाक रखने की सीमा तय कर दी है। ये प्रतिबंध सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि भण्डारण सीमा तय होने के बाद जमाखोरी पर लगाम लगेगी.
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एकल खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता, प्रसंस्करणकर्ता और थोक विक्रेता हर शुक्रवार को अपने गेहूं के स्टाक का खुलासा करेंगे।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि नए नियमों के तहत बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं की खुदरा दुकानों और व्यक्तिगत दुकानों को 10 टन तक गेहूं का भंडारण करने की अनुमति है। व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं के बड़े डिपो में प्रत्येक के लिए 3,000 टन की सीमा तय की गई है।
प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए सीमा का निर्धारण उनकी मासिक स्थापित क्षमता (एमआइसी) के 70 फीसद को वित्त वर्ष 2024-25 के शेष महीनों से गुणा करके निकाला जाएगा। सरकार ने सभी संस्थाओं को अपने स्टाक के बारे में बताने और इसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से डालने का आदेश दिया है। निर्धारित सीमा से अधिक स्टाक रखने वालों को नए मानदंडों का पालन करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
चोपड़ा ने कहा, "मैं देश में गेहूं की कमी को दूर करना चाहता हूं। फिलहाल गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध है और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह निर्णय पिछले सप्ताह गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद आया है, जिसमें अधिकारियों को गेहूं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया था।"
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