मध्य प्रदेश: भ्रष्टाचार करने वाले पूर्व कलेक्टर सहित अन्य 6 शासकीय सेवकों को चार साल की सजा, जानिए क्या था मामला!

प्रिंटिंग घोटाले का दोषी मानते हुए झाबुआ के पूर्व कलेक्टर सहित सात लोगों को जिला न्यायालय ने 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई है।
भ्रष्टाचार के आरोपियों को ले जाती हुई पुलिस
भ्रष्टाचार के आरोपियों को ले जाती हुई पुलिस

भोपाल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में शनिवार को प्रिंटिंग घोटाले का दोषी मानते हुए झाबुआ के पूर्व कलेक्टर सहित सात लोगों को जिला न्यायालय ने 4-4 साल की कैद की सजा व पांच -पांच हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले पूर्व कलेक्टर और अन्य 6 शासकीय सेवकों पर आरोप है कि उन्होंने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए निजी प्रिंटिंग प्रेस संचालक को अनुचित ढंग से 27 लाख रुपये से अधिक का आर्थिक लाभ पहुंचाया। लाभ प्राप्त करने वाले भोपाल के राहुल प्रिंटर्स के संचालक मुकेश शर्मा को भी 7 वर्ष की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

दरअसल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के एक मामले में विशेष न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने यह सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में पूर्व कलेक्टर जगदीश शर्मा जिला पंचायत सीईओ जगमोहन धुर्वे सहित अन्य शासकीय कर्मचारी हैं। इस मामले में कुल 9 आरोपित थे जिनमें से दो लोग दोष मुक्त हो गए हैं। शेष सातों आरोपितों को सजा सुनाने के बाद झाबुआ के जिला जेल भेज दिया गया है। जानकारी मुताबिक प्रिंटिंग घोटाला 27 लाख 70 हजार 725 रुपये का बताया जा रहा है। वर्ष 2008 - 09 के बीच शासकीय सेवकों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासकीय प्रिंटिंग प्रेस से शासकीय छपाई नहीं करवाते हुए निजी प्रिंटिंग प्रेस से ज्यादा दर में छपाई करवाई और संबंधित को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया।

पूर्व कलेक्टर सहित अन्य के खिलाफ कोर्ट में दायर हुआ था परिवाद

फरियादी राजेश सोलंकी ने 4 फरवरी 2010 को इस मामले में परिवाद झाबुआ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने विशेष पुलिस स्थापना इंदौर को जांच के आदेश दिए। जांच के उपरांत लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने 3 दिसंबर 2010 को प्रकरण दर्ज किया। उक्त मामले में झाबुआ में पदस्थ रहे तत्कालीन 6 शासकीय सेवकों सहित भोपाल प्रेस के दो शासकीय सेवक व लाभ प्राप्त करने वाले भोपाल के निजी प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को आरोपित बनाया गया था।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र अलावा ने बताया कि भोपाल प्रिंटिंग प्रेस के दोनों आरोपित बरी हो गए हैं वही शेष सभी सातों आरोपितों को कारावास व अर्थ दंड से विशेष न्यायाधीश ने दंडित किया है। सभी को जिला जेल भेज दिया गया है।

कोर्ट ने इन्हें सुनाई सजा

झाबुआ के तत्कालीन कलेक्टर जगदीश शर्मा, हाल में वडोनकला दतिया निवासी तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ जगमोहन सिंह धुर्वे, हाल ही में अपर कलेक्टर दमोह, नाथूसिह तंवर, परियोजना अधिकारी (तकनीकी) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अमित दुबे, तत्कालीन जिला समन्वयक स्वच्छता मिशन- सदाशिव डावर, तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला पंचायत, हाल में बड़वानी में पदस्थ-आशीष कदम, तत्कालीन लेखाधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हाल में आलीराजपुर में पदस्थ, मुकेश शर्मा, संचालक मेसर्स राहुल प्रिंटर्स निवासी भोपाल को न्यायालय ने चार वर्ष की सजा से दंडित किया है।

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