उत्तर प्रदेशः महिला जज भी नहीं सुरक्षित! वकील के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेशः महिला जज भी नहीं सुरक्षित! वकील के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज
Published on

उत्तप्रदेश। यूपी के हमीरपुर में एक महिला जज ने वकील के खिलाफ छेड़खानी का मामला कोतवाली में दर्ज कराया है। इस मामले में बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील की कड़ी आलोचना की है। संघ की ओर से कहा गया है कि पुलिस जांच में घटना सही पाए जाने पर एसोसिएशन से सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। महिला जज के ईवनिंग वॉक के दौरान वकील मोहम्मद हारून लगातार उनका पीछा करने लगा था।


जानकारी के मुताबिक आरोपी वकील बीते कई दिनों से महिला जज का पीछा करने के साथ ही भद्दे-भद्दे कमेंट करने लगा। सिविल महिला जज ने वकील पर छेड़छाड़ के साथ वाक के दौरान भद्दे कमेंट करने का आरोप लगाया।

सिविल जज जूनियर डिवीजन की तहरीर पर वकील के खिलाफ खिलाफ धारा 354 (सी) और 354(डी) के तहत सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बीते कई दिनों से महिला जज को परेशान कर रहा था।

महिला जज ने तहरीर में बताया कि जिला अदालत में प्रैक्टिस कर रहा आरोपी पिछले 18 से 24 जुलाई 2022 के बीच उनके कक्ष से बाहर निकलते समय पीछे की दीवार की खाई के जरिए वह दो बार चिल्लाया। वहीं 25 जुलाई 2022 को यमुुना पाथवे पर शाम को वॉक करते समय भद्दे कमेंट किए। वहीं उनकी कोर्ट में आकर घंटों बैठकर उन्हें ताकने जैसी हरकतें करता रहा। 18 अगस्त की रात करीब आठ बजे वह आवास के सामने टहलते समय आरोपी उन्हें खड़े होकर ताकते हुए गलत इशारे और हरकत करते दिखा। किसी तरह वह अपने आवास के पास सीढ़ी पर उतर गईं। महिला जज ने बताया कि चेतावनी देने के बाद भी आरोपी ने उसका पीछा करना जारी रखा है। उससे संपर्क करने की कोशिश करता है।

इस प्रकरण में बार एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि एफआईआर देखी है, यह बेहद शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जांच में दोषी मिलते ही संघ की ओर से बार कौंसिल को पत्र लिखकर सदस्यता खत्म कराई जाएगी। एएसपी अनूप कुमार ने कहा जूडिशियल अधिकारी की ओर से मिली तहरीर पर अधिवक्ता के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है।

द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.

The Mooknayak - आवाज़ आपकी
www.themooknayak.com