महिला का अपमान करना शीलभंग करना नहीं, जानिए बाम्बे हाईकोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?

हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए शख्स को बरी कर दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट.
बॉम्बे हाईकोर्ट.

मुम्बई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने महिला उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला का पीछा करना, उसे अपशब्द बोलना और धक्का देना एक कष्ट देने वाली करतूत है। हालांकि इसे भारतीय अपराध संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत किसी महिला का लज्जा भंग करने का मामला नहीं माना जा सकता। एक कॉलेज छात्रा ने एक मजदूर के खिलाफ इन आरोपों के साथ मामला दर्ज करवाया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए शख्स को बरी कर दिया।

मजदूर पर लगे थे ये आरोप 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिकायत करने वाली एक कॉलेज छात्रा है। उनके अनुसार आरोपी ने कई बार उसका पीछा किया और अपशब्द कहे। एक बार जब वह बाज़ार जा रही थी तो उसने साइकिल से उसका पीछा किया और उसे धक्का दिया। नाराज़ होने के बावजूद वह अपना काम करती रहीं। लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता रहा। छात्रा ने कहा कि उसने फिर उसकी पिटाई की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जज ने कहा- "यह ऐसा मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उसे अनुचित तरीके से छुआ है या उसके शरीर के किसी विशिष्ट हिस्से को धक्का दिया है, जिससे उसकी स्थिति शर्मनाक हो गई है। पीड़िता द्वारा भी उसके शरीर के किसी अंग से संपर्क की बात नहीं कही गई है। केवल इसलिए कि साइकिल पर सवार व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया, मेरी राय में यह ऐसा कृत्य नहीं कहा जा सकता है जो उसकी शालीनता की भावना को झकझोरने में सक्षम है।"

जेएमएफसी अदालत ने 2016 में सुनाया फैसला

जेएमएफसी अदालत ने 9 मई, 2016 को उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया था और उसे दो साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने 10 जुलाई, 2023 को उनकी अपील खारिज करते हुए फैसले को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने वकील अश्विन इंगोले के माध्यम से एचसी में एक रिविजन आवेदन के माध्यम से दोनों आदेशों को चुनौती दी, जिसमें वैधता, शुद्धता और औचित्य पर सवाल उठाया गया। सहायक सरकारी वकील अमित चुटके ने व्यक्ति की दलीलों का विरोध किया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह देखते हुए कि मामले में महिला सहित केवल तीन गवाह हैं, न्यायमूर्ति पानसरे ने कहा कि उसकी गवाही के अलावा, याचिकाकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है। उन्होंने कहा-"उसके साक्ष्य धारा 354 की सामग्री को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा. निचली अदालतों ने स्वीकार किए गए तथ्यों पर कानून लागू नहीं करने में गलती की है और इस प्रकार, गलत निष्कर्ष दिए हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने एक मामला बनाया है।"

एक गवाह ने दिया था बयान

बॉम्बे हाईकोर्ट के जज अनिल पानसरे ने 36 वर्षीय मजदूर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि मजदूर पर जो भी आरोप हैं वे IPC की धारा 354 के तहत शीलभंग करने की श्रेणी में नहीं आते। निचली अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाने में सभी पहलुओं का ध्यान नहीं रखा। अभियोजन इस मामले में सबूतों को सामने रखने में विफल रहा। सिर्फ गवाह के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में सिर्फ तीन गवाह थे। इनमें से सिर्फ एक गवाह ने पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार होने की बात कही थी।

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