मध्य प्रदेश: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा

मध्य प्रदेश: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा
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भोपाल। एक पिता जिस पर बेटी की सुरक्षा और संरक्षण की नैतिक जिम्मेदारी होती है, यदि वह ही बेटी का यौन शोषण करे तो यह बेहद गंभीर है। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले एक पिता के मामले में फैसला करते हुए इंदौर जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पावस श्रीवास्तव ने इंदौर के हीरा नगर क्षेत्र में रहने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड विधान और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि पिता की इस हरकत के कारण बेटी मानसिक और शारीरिक कष्ट में रही है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस द्वारा फ़ाइल चार्जशीट के अनुसार 4 जुलाई 2021 को पीड़ित नाबालिग बेटी ने अपनी मां के साथ हीरा नगर थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पिता पिछले कुछ समय से उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। पीड़ित बच्ची ने बताया था कि जब बच्ची की माँ काम पर चली जाती हैं और छोटी बहन बाहर खेल रही होती है तो अकेले में उसके पापा उसके साथ अश्लील हरकत करते हैं। इस बारे में किसी को बताने पर उसे व मम्मी को जान से मारने की धमकी देते हैं, इसलिए उसने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया था।

पीड़ित बेटी ने कोर्ट को बताया दर्द

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्ची ने अपने पिता की करतूत बताई थी। पीड़िता ने कोर्ट को बताया 2 जुलाई 2021 की रात मेरी मम्मी काम से आई थी और मैं खाना बना रही थी। पापा ने मुझसे पानी मांगा। मैंने उन्हें पानी लाकर दिया था। उस समय लाइट गई हुई थी फिर पापा ने हाथ पकड़कर बिस्तर पर खींच लिया। इससे मेरे हाथ से गिलास गिर गया। इस पर मैं जोर से चिल्लाई। मेरी आवाज सुनकर मम्मी आई। उन्होंने देखा कि पापा मेरे ऊपर लेटे हुए थे। मम्मी ने पापा को धक्का दिया और मुझे उठाया। मैं बहुत डर गई थी। जोर-जोर से रो रही थी। फिर मैंने मम्मी को पुरानी घटना के बारे में बताया, कहा कि पापा मेरे साथ काफी समय से गंदी हरकत कर रहे हैं। यह बात जब मम्मी ने पापा से पूछी तो उन्होंने मम्मी को बहुत मारा। पापा ने उनके साथ बहुत गाली-गलौज की और घर से बाहर चले गए।

पीड़िता और माँ ने की थी पुलिस से शिकायत

अपनी नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण कर रहे पिता के खिलाफ पीड़ित बेटी और माँ ने हिम्मत कर पुलिस से शिकायत की थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर हीरा नगर थाना में आरोपी पिता के खिलाफ पुलिस ने धारा 376(3), 376(2)(च), 376(2)(क) 323, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता की उम्र के संबंध में डॉक्यूमेंट्स जब्त किए और आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। इसके बाद पिता और बेटी का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने द मूकनायक से बातचीत करते हुए बताया कि जिला न्यायालय पन्‍द्रहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो एक्‍ट) पावस श्रीवास्‍तव ने थाना हीरानगर के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी पिता उम्र 55 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने की। कोर्ट द्वारा पीड़ित बालिका को दो लाख रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा की गई।

बहन को बचाने के लिए की रिपोर्ट

लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता ने डर की वजह से उस दिन रिपोर्ट नहीं की लेकिन उसे लगा कि यदि उसने पापा की इन गंदी हरकतों की रिपोर्ट नहीं की तो वह उसकी छोटी बहन के साथ भी ऐसा ही करेगा इसलिए उसने दो दिन बाद रिपोर्ट लिखवाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ अन्य आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया था।

NCRB: बच्चों पर अपराध में एमपी अव्वल

मध्य प्रदेश नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में नंबर वन पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2021 की रिपोर्ट में देश में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 33036 तो मध्य प्रदेश में 3515 मामले दर्ज हुए। जबकि कुल ज्यादती के मामलों में 6462 एमपी में ही हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हर तीन घंटे में एक बच्ची से दुष्कर्म हुआ। साल 2020 में भी यही स्थिति थी। तब 5598 दुष्कर्म के केस दर्ज हुए थे, इनमें 3259 नाबालिग बच्चियों के थे। साल 2020 में भी एमपी देश में नंबर वन था।

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