राजस्थान: बीजेपी नेता का विवादित बयान, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज

राजस्थान: बीजेपी नेता का विवादित बयान, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज

जयपुर। राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ से पूर्व विधायक व भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी पुष्टि अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने की है।

गौरतलब है कि राजस्थान के अलवर जिले के गोविंद गढ़ थाना इलाके के रामबास गांव में ट्रैक्टर चोरी की आशंका में एक किसान की हत्या का मामला सामने आया था। उक्त घटना के पूर्व विधायक व भाजपा नेता पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'उन्होंने हमारा एक मरा है। हमने उनके पांच मारे हैं।' आहूजा ने आगे कहा कि, मैंने कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है। जहां मिले मारो। जमानत भी करा देंगे। बरी भी करवा देंगे। विवादित बयान वायरल होने के बाद अलवर पुलिस ने स्व संज्ञान लेते हुए भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गोविंद गढ़ थाने में मामला दर्ज कर जांच आरपीएस अधिकारी कमल प्रसाद मीना को सौंपी है।

गिरफ्तारी पर उठने लगे सवाल

भाजपा नेता के खिलाफ साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मामला दर्ज हुआ तो अब बीजेपी नेता की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठने लगे है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे कि इस मामले में बीजेपी नेता की भी आम लोगों की तरह गिरफ्तारी होगी या फिर यह भी एक राजनैतिक स्टंट है।

इस मामले में अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर में ऐसी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के बयानों को बर्दाश्त नही कर सकते। ठोस कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो नियमानुसार गिरफ्तारी भी होगी।

इधर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मारने, जमानत कराने व खुली छूट देने के शब्द राजस्थान भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के हैं। भाजपा के मजहबी आतंक व कट्टरता का और क्या सबूत चाहिए? पूरे देश में भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है।

गुर्जर आरक्षण आंदोलन में सक्रिय रहे हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि यह विवादित बयान नहीं, बल्कि जुर्म कबूलना है। इस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153ए के तहत तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।

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