नोटबंदी और कालेधन पर सुप्रीम कोर्ट की महिला जज ने क्या कहा कि राजनीतिक हलकों में बढ़ गई चर्चा!

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले इलेक्टोरल बांड को असंवैधानिक बताना, फिर केंद्र सरकार द्वारा PIB की इकाई को फैक्ट चेकिंग के लिए अधिकृत करने के आदेश पर रोक लगाना और अब सर्वोच्च न्यायालय की जज द्वारा नोटबंदी पर बयान से अटकलें तेज हो गईं हैं कि न्यायपालिका सत्ता के किसी भी असंवैधानिक कृत्य को सहने के लिए तैयार नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को हैदराबाद में NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा आयोजित अदालतों के परिचयात्मक सत्र और संविधान सम्मेलन 2024 में नोटबंदी पर जो बयान दिए उससे देश में राजनीति और गरमा गई. 

अपने भाषण में, उन्होंने नोटबंदी मामले में अपने 2023 के फैसले के बारे में बात की जब उन्होंने केंद्र के नोटबंदी के फैसले का विरोध करने के लिए असहमति जताई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत के फैसले से नोटबंदी पर केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखा था।

न्यायालय और संविधान सम्मेलन के पांचवें संस्करण के उद्घाटन सत्र में अपने मुख्य भाषण में, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने महाराष्ट्र विधान सभा मामले के बारे में राज्यपाल का एक और उदाहरण बताया, जहां राज्यपाल के पास शक्ति परीक्षण की घोषणा करने के लिए पर्याप्त सामग्री का अभाव था।

उन्होंने कहा, "किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यों या चूक को संवैधानिक अदालतों के समक्ष विचार के लिए लाना संविधान के तहत एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है।"

उन्होंने कहा कि राज्यपालों को कोई काम करने या न करने के लिए कहा जाना काफी शर्मनाक है। इसलिए अब समय आ गया है जब उन्हें संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाएगा।

न्यायमूर्ति नागरत्ना की टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा डीएमके नेता के पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने से इनकार करने पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के आचरण पर "गंभीर चिंता" व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद आई है।

इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने नोटबंदी मामले पर अपनी असहमति पर भी बात की.

उन्होंने कहा कि उन्हें 2016 की तरह केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ असहमति होना पड़ा, जब निर्णय की घोषणा की गई, तो 500 और 1,000 के नोटों में प्रचलन में कुल मुद्रा नोटों का 86 प्रतिशत हिस्सा था, और इसमें से 98 प्रतिशत नोट प्रतिबंधित होने के बाद वापस आ गए।

अक्टूबर 2016 में, भारत सरकार ने कथित तौर पर काले धन के खिलाफ एक झटका देते हुए 500 रुपए और 1,000 रुपए के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया।

"मुझे लगा कि यह नोटबंदी पैसे को सफेद धन में बदलने का एक तरीका है क्योंकि सबसे पहले, 86 प्रतिशत मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया और 98 प्रतिशत मुद्रा वापस आ गई और वह व्हाइट मनी बन गई। सारा बेहिसाब पैसा बैंक में वापस चला गया.”

"इसलिए, मैंने सोचा कि यह बेहिसाब नकदी का हिसाब-किताब कराने का एक अच्छा तरीका है। इसलिए, इस आम आदमी की दुर्दशा ने मुझे सचमुच चिंतित कर दिया। इसलिए, मुझे असहमति जतानी पड़ी,'' न्यायाधीश ने कहा।

सम्मेलन में नेपाल और पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति सपना प्रधान मल्ला और सैयद मंसूर अली शाह के संबोधन भी सुने गए।

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना, जिन्होंने पिछले साल 2 जनवरी के फैसले में नोटबंदी का विरोध किया था, ने पूछा कि जब प्रक्रिया के दौरान 98 प्रतिशत मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास वापस आ गई तो काला धन कैसे खत्म हो गया।

'98% करेंसी वापस आ गई'

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि वह नोटबंदी मामले की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा बनकर खुश हैं। उस विशेष मामले में अपनी असहमति के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब 86 प्रतिशत मुद्रा 500 और 1,000 रुपये के नोट थे।

बार और बेंच ने जस्टिस बीवी नागरत्ना के हवाले से कहा, "छियासी प्रतिशत मुद्रा 500 और 1,000 के नोट थे, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।"

उन्होंने कहा, "98 प्रतिशत मुद्रा वापस आ गई, तो हम काला धन उन्मूलन (नोटबंदी का लक्ष्य) में कहां हैं?"

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने उस समय सोचा था कि नोटबंदी "काले धन को सफेद धन बनाने का एक अच्छा तरीका था"।

चूँकि 98 प्रतिशत मुद्रा वापस आ गई, "...मैंने (उस समय) सोचा कि यह काले धन को सफेद बनाने, सिस्टम में बेहिसाब नकदी का प्रवेश करने का एक अच्छा तरीका था। उसके बाद आयकर कार्यवाही के संबंध में क्या हुआ, हम नहीं जानते। इसलिए इस आम आदमी की दुर्दशा ने मुझे वास्तव में परेशान कर दिया और मुझे असहमत होना पड़ा," न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा।

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