उत्तर प्रदेश: बैंक की तर्ज पर किसान बना सकेंगे 'फार्म मशीनरी बैंक'

कृषि यंत्रों के फार्म मशीनरी बैंक बनाने पर सरकार दे रही 80 फीसदी सब्सिडी.
उत्तर प्रदेश: बैंक की तर्ज पर किसान बना सकेंगे 'फार्म मशीनरी बैंक'

लखनऊ। यूपी के कृषि विभाग ने कृषि से संबंधित मशीनरी बैंक बनाने पर अधिकतम सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन की शुरुआत 28 अक्टूबर से कर दी गई थी। यह सुविधा ऑनलइन है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। इस सुविधा से किसानों की उत्पादकता में वृद्धि आएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों तक कृषि यंत्र पहुँचाना है। इस योजना में कस्टम हायरिंग केंद्र, फार्म मशीनरी बैंक आदि शामिल है।

सरकार ने राज्य में कृषक उत्पादक संगठन (FPO) को फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान देने के लिए आवेदन माँगे हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर व हैरो आदि कृषि यंत्र सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत एवं फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक कृषि यंत्र जैसे रोटरी मल्चर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर-कम बाइंडर आदि कृषि यंत्रों पर इन सीटू योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा।

क्या है यह योजना और कितना दिया जाएगा अनुदान?

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान देने जा रही है। योजना के तहत 5 से 15 लाख तक की परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों पर अधिकतम 5 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत यानी अधिकतम 4 लाख रुपए का अनुदान इन सीटू योजना से दिया जाएगा। वहीं ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, पैडी ट्रांसप्लांटर आदि अन्य कृषि यंत्रों के लिए अधिकतम 10 लाख की लागत पर 80 प्रतिशत अधिकतम 8 लाख रुपए का अनुदान सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के लिए मिलेगा। इस तरह 15 लाख रुपये की लागत से फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करने पर लाभार्थी को कुल 12 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान मिलेगा।

जानिए कौन कर सकते हैं आवेदन?

कृषि निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक़ इस योजना के अंतर्गत पात्रता एवं शर्तें फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ (FPO) का upfposhakti.com पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इस योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक पर सब्सिडी के लिए आवेदक का एफपीओ सोसायटी एक्ट/कंपनी एक्ट में विज्ञापन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वहीं इस योजना के तहत एफपीओ (FPO) के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 शेयर होल्डर होने पर ही FPO योजना के लाभ के लिए पात्र होगा। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक के लिए कृषक उत्पादक संगठन लाभार्थी होंगे। फार्म मशीनरी बैंक को खरीदने के लिए फ़र्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही भुगतान किए जाने पर ही सब्सिडी का भुगतान किया जायेगा। बुकिंग कन्फर्म होने की तिथि से फार्म मशीनरी बैंक के कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय यंत्रों के सीरियल नंबर अंकित बिल एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा। निर्धारित मानक यंत्रों को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत निर्धारित समस्त यंत्रों को कृषि विभाग द्वारा इम्पैनल्ड कंपनियों से ही क्रय करने पर सब्सिडी अनुमान्य होगा। कोई भी यंत्र यदि उसका उल्लंघन करके क्रय किया जाएगा तो उस यंत्र पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

यहाँ जमा करनी होगी जमानत धनराशि?

कृषि निदेशालय के मुताबिक़ टोकन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर फार्म मशीनरी बैंक के लिए निर्धारित जमानत धनराशि 5,000 रुपये नज़दीकी यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीके से जमा की जा सकती है। बैंक एवं पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि जमा करने का प्रमाण-पत्र पोर्टल पर स्वतः अंकित हो जाएगा। यह भी बताया गया कि निर्धारित अवधि के अंदर निर्धारित जमानत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसका टोकन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। लाभार्थियों के द्वारा टोकन के माध्यम से जमा की जाने वाली जमानत धनराशि को निर्धारित समय में फार्म मशीनरी बैंक के अंर्तगत कृषि यंत्र नहीं ख़रीदने पर लाभार्थी की टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

फार्म मशीनरी बैंक के लिए आवेदन कहाँ करें?

कृषि निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक फ़ार्म मशीनरी बैंक बनाने के लिए प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज़ड्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। जो भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन करना चाहता है वह कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर यंत्र हेतु टोकन निकाल कर ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। टोकन जारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करने का भी विकल्प दिया गया है। यदि मोबाइल नंबर बंद हो चुका है तो नये मोबाइल नंबर पर भी OTP प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

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