UP: 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 17 लाख छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है।
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों (madrassa students) को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। यह राज्य में लगभग 16,000 मदरसों को 2004 के कानून के तहत काम करना जारी रखने की अनुमति देता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं था और यूपी और केंद्र सरकारों और मदरसा बोर्ड को नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय ने पिछले महीने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए 2004 के कानून को "असंवैधानिक" घोषित किया था और सरकार को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मदरसा छात्रों को समायोजित करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर रोक लगाते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्य प्रकृति में नियामक हैं और बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "उच्च न्यायालय ने अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करते हुए छात्रों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। इसका असर 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा. हमारा विचार है कि छात्रों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश उचित नहीं था।"

उन्होंने कहा, अगर जनहित याचिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मदरसे गणित, विज्ञान, इतिहास और भाषाओं जैसे मुख्य विषयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इसका समाधान मदरसा अधिनियम 2004 के प्रावधानों को निरस्त करना नहीं होगा।

केंद्र और राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया, केंद्र ने कहा कि धर्म और अन्य प्रासंगिक मुद्दों के संदिग्ध उलझाव पर बहस होनी चाहिए।

मदरसों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा का मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं हो सकता है और उच्च न्यायालय के आदेश से 10,000 मदरसा शिक्षकों और 17 लाख छात्रों को अधर में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि उसने शिक्षकों और छात्रों के लिए व्यवस्था की है।

सिंघवी ने तर्क दिया कि यह कहना गलत है कि मदरसा शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, यह सार्वभौमिक प्रकृति की नहीं है और व्यापक आधार वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के लिए मदरसों को अलग करना भेदभावपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा रॉय बनाम भारत संघ, 2002 के फैसले में ऐसा कहा था।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर बारीकी से विचार करने की जरूरत है और मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की।

सांकेतिक तस्वीर
दलित हिस्ट्री मंथ: पंडाल लगाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, पक्षपात का आरोप
सांकेतिक तस्वीर
गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता, समानता और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए काम करने वाले NGOs का रजिस्ट्रेशन किया रद्द
सांकेतिक तस्वीर
MP: स्वर्ण रेखा नदी सरक्षंण के लिए सरकार के पास पैसे नहीं, कोर्ट ने कहा - 'कहिए तो प्रदेश में आर्थिक आपातकाल का आदेश दे दें!'

द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.

Related Stories

No stories found.
The Mooknayak - आवाज़ आपकी
www.themooknayak.com